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पंजाब

शहर के ताज पैलेस को जारी हुआ Notice, पढ़ें पूरा मामला

बुढलाडा: मशहूर पैलेस को नोटिस जारी किया गया है। पंजाब म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 189 और 192 के तहत किसी भी निर्माण से पहले मंजूरी लेना अनिवार्य है, लेकिन शहर के ताज पैलेस में अवैध निर्माण किए जाने के संबंध में नगर कौंसिल ने म्यूनिसिपल एक्ट के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य पर तुरंत रोक लगा दी है। इसके साथ ही विभाग से मंजूरी लेने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

इस संबंध में नगर कौंसिल के प्रधान सुखपाल सिंह ने बताया कि उनके ध्यान में यह बात आई कि ताज पैलेस के अंदर बिल्डिंग का अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिस पर संबंधित कार्यकारी अधिकारी द्वारा 20-8-25 और 27-10-25 को अलग-अलग तिथियों में पत्र जारी कर नियमानुसार मंजूरी लेने के निर्देश दिए गए थे।

दूसरी ओर शहर के आधा दर्जन कौंसिलरों ने आरोप लगाया कि नगर कौंसिल के कुछ अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से शहर में बड़े पैमाने पर प्राइवेट कॉलोनियों के अंदर बिना मंजूरी के अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे सरकार और नगर परिषद को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर मानसा से मांग की है कि शहर में हो रहे अवैध निर्माणों, प्राइवेट कॉलोनियों और बिना नक्शा पास करवाए जा रहे निर्माण कार्यों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

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