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पंजाब

मानहानि केस में Kangana Ranaut को बठिंडा Court से राहत, निजी पेशी से मिली छूट

बठिंडा: भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में वीरवार को बठिंडा की अदालत में सुनवाई हुई। यह मामला 3 कृषि कानूनों के विरोध के दौरान बुजुर्ग महिला महिंदर कौर को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कंगना रनौत अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुईं, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं।

इस दौरान कंगना की ओर से पहले से दायर व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी पर अदालत में दोनों पक्षों के बीच विस्तृत बहस हुई। कंगना रनौत की ओर से उनके वकील ने दलील दी कि वह एक सांसद हैं और देशभर में व्यस्तताओं के चलते हर तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कंगना भविष्य में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के लिए तैयार हैं। वहीं शिकायतकर्ता महिंदर कौर की ओर से उनके वकील रघुबीर सिंह बहिणीवाल ने इस अर्जी का कड़ा विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि कंगना रनौत जानबूझकर व्यक्तिगत पेशी से बच रही हैं, जिससे मामले की सुनवाई में अनावश्यक देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला पिछले चार वर्षों से लंबित है और पीड़ित पक्ष लगातार न्याय की उम्मीद में संघर्ष कर रहा है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कंगना रनौत की व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी को स्वीकार कर लिया। अदालत ने आदेश दिया कि कंगना आगामी सुनवाइयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो सकती हैं। अदालत को बताया गया कि मामले में पहले ही कुछ गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और सबूत भी पेश किए जा चुके हैं। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर साझा की गई एक पोस्ट के माध्यम से कंगना रनौत ने महिंदर कौर की छवि को नुकसान पहुंचाया, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी निर्धारित की है। अगली तारीख पर गवाहों और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर सुनवाई होगी। वहीं महिंदर कौर ने एक बार फिर कहा कि वह न्याय मिलने तक अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगी।

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