ब्रेकिंग
Chakkajam in Oon: बिजली विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार IMD Weather Forecast: यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश, जानें दिल्ली और अन्य इलाकों क... Gariaband Crime News: गरियाबंद में गांजा तस्करी का अनोखा मामला, मां-बेटे को 18 किलो गांजे के साथ पुल... Thane District News: आदिवासी आश्रम स्कूल के छात्र की मौत पर आक्रोश, परिजनों और संगठनों ने किया प्रदर... Durg Police Action: ठाणे के अपार्टमेंट में चल रहा था रेड्डी अन्ना और फेयरप्ले ऐप का खेल, छत्तीसगढ़ प... Balrampur Development News: डिप्टी सीएम अरुण साव ने 157 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भ... Balrampur News: विजयनगर स्कूल में मधुमक्खियों के हमले से घायल 12 बच्चों के लिए 3 लाख रुपये की सहायता... Magarlod Police Action: मेघा गांव में पेट्रोल पंप और बाइक फूंकने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में हुआ... Dhamtari Extortion Case: नहरनाका चौक पर वाहनों को रोककर पैसे लेने का मामला, खनिज अधिकारी ने दिए जांच... Bilaspur Crime News: गरबा ड्रेस पहनकर सिगरेट पीने और पिस्तौल दिखाने वाली युवतियों समेत 9 आरोपी गिरफ्...
उत्तरप्रदेश

अमजद खान मर्डर केस: रमजान में गला रेतकर की थी हत्या, अब पूरे परिवार को मिली उम्रकैद की सजा।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में दिलदारनगर गांव है. यहां साल 2023 में रमजान के महीने में अमजद खान की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस बहुचर्चित हत्याकांड में जिला जज ने बड़ा फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही हर दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह मामला दिलदारनगर गांव से जुड़ा है. मृतक अमजद खान की पत्नी शहनाज अख्तर, जो भांवरकोल थाना क्षेत्र के फखनपुरा गांव की रहने वाली हैं, उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की थी. घटना के बाद उन्होंने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या की तहरीर दी थी. शिकायत के आधार पर दिलदारनगर पुलिस ने नौशाद खान, इरफान खान, ऐनुद्दीन खान और मेहरुन्निसा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था. जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई.

8 अप्रैल 2023 की घटना…

8 अप्रैल 2023 को तड़के करीब 4 बजे की घटना थी. रमजान का महीना होने के कारण अमजद खान सहरी के लिए उठे थे. उसी दौरान धारदार हथियार से उनका गला रेतकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि यह वारदात उनके पिता ऐनुद्दीन, भाइयों नौशाद और इरफान तथा भाभी मेहरुन्निसा ने मिलकर अंजाम दी. घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे. उस समय शहनाज अपने मायके गई हुई थीं और उन्हें इस घटना की जानकारी गांव वालों के जरिए मिली. सूचना मिलते ही वह ससुराल पहुंचीं और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई.

सात गवाहों ने अदालत में गवाही दी

शहनाज ने यह भी बताया कि अमजद खान को पहले से ही अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था और उन्होंने अपनी पत्नी को इस बारे में आगाह भी किया था. सुनवाई के दौरान कुल सात गवाहों ने अदालत में गवाही दी और अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया.

बचाव पक्ष की ओर से इस घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया. जिला जज धर्मेंद्र पांडे ने इसे क्रूरतापूर्ण हत्या करार दिया, विशेष रूप से इसलिए कि हत्या के आरोप परिवार के ही सदस्यों पिता, भाई और भाभी पर साबित हुए. अदालत ने चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Related Articles

Back to top button