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झारखण्ड

Big Decision: छह सप्ताह में होगी लोकायुक्त की नियुक्ति, सभी ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्य भी होंगे बहाल; शासन का बड़ा कदम

रांचीः झारखंड में लोकायुक्त के अलावा सभी ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. इससे जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि इस दिशा में काम चल रहा है और छह सप्ताह के भीतर लोकायुक्त की नियुक्ति कर ली जाएगी. सरकार का पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 17 मार्च की तारीख तय कर दी है. इस मामले की जानकारी अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है.

वर्षों से रिक्त है लोकायुक्त का पद

दरअसल, लोकायुक्त का पद साल 2021 से रिक्त है. साथ ही कई ट्रिब्युनल में अध्यक्ष और सदस्यों का पद भी खाली पड़ा है. इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर है. आज चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई. कोर्ट ने नियुक्ति में विलंब का कारण पूछा. जवाब में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है. इस काम को छह सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा.

पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता वीपी सिंह ने कोर्ट का बताया था कि लोकायुक्त, सूचना आयुक्त और मानवाधिकार आयोग के पद वर्षों से लंबित पड़े हैं. हर बार सरकार की ओर से टालमटोल किया जाता है. लिहाजा, प्रमुख पदों के रिक्त होने की वजह से मामले लंबित पड़े हैं.

चार सप्ताह में सूचना आयुक्त को करना है नियुक्त

बता दें कि 29 जनवरी को जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की खंडपीठ में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के रिक्त पद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई थी. तब खंडपीठ ने सरकार से जानना चाहा था कि सूचना आयोग कबतक कार्यशील हो जाएगा. इसपर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने खंडपीठ को बताया कि चार सप्ताह में आयोग फंक्शनल हो जाएगा. दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह का समय दिया था. इस मामले की सुनवाई 27 फरवरी को होनी है.

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