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दिल्ली/NCR

Noida News: होली से पहले नोएडा में 5 दिन के लिए धारा 163 लागू, बिना परमिशन नहीं होंगे सामूहिक कार्यक्रम

नोएडा में होली को लेकर पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है. गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में 5 दिन के लिए पूरे जिले में धारा 163 लागू कर दी है. यह आदेश 2 मार्च से 6 मार्च तक जारी रहेगा. इस दौरान बिना अनुमति किसी भी तरह के सामूहिक कार्यक्रम, जुलूस, धरना-प्रदर्शन या भीड़ जुटाने पर रोक होगी. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, त्योहारों के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. त्योहारी सीजन को देखते हुए पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है.

धारा 163 लागू होने से जिला प्रशासन को अधिकार होता है कि वह किसी क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के मध्य नजर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सकता है. इस आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने जुलूस निकालना या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होता है.

इन गतिविधियों पर रहेगी नजर

इस दौरान पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंध केवल भीड़ तक सीमित नहीं है, भड़काऊ भाषण देना, सोशल मीडिया पर अफवाह या आपत्तिजनक पोस्ट फैलाना, हथियार लेकर सार्वजनिक स्थानों पर घूमना, डीजे या तेज ध्वनि यंत्रों का बिना अनुमति उपयोग करना भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. त्योहारों के दौरान संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. बड़े स्तर पर निगरानी बढ़ा दी गई है और चौक-चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की साइबर टीम नजर रखेगी, ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ सामग्री को तुरंत रोका जा सके.

नियम नहीं मानने पर होगी सख्त कार्रवाई

जॉइंट पुलिस कमिश्नर राजीव नारायण मिश्रा ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने, भीड़ जुटाने या प्रबंध गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाए. किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दें और संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें. पुलिस ने आयजकों से विशेष रूप से कहा है कि यदि किसी धार्मिक सामाजिक या संस्कृतिक कार्यक्रम की योजना है तो पहले से अनुमति प्रक्रिया पूरी करें. नियमों का पालन करने से ही शहर में शांति व्यवस्था बनी रह सकती है.

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