Delhi-Dehradun Expressway: लोनी से काठा के बीच सफर होगा महंगा, NHAI ने जारी की नई टोल दरें

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण यानी लोनी टोल प्लाजा से काठा टोल प्लाजा के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टोल की नई दरें निर्धारित कर दी हैं. यह दरें हाईवे के इस विशेष खंड पर दोनों दिशाओं से आने-जाने वाले वाहनों के लिए समान रूप से प्रभावी होंगी.
🚗 निजी और हल्के वाहनों (Car/Jeep/Van) के लिए शुल्क
निजी और छोटे वाहनों के लिए एक तरफ की यात्रा (सिंगल ट्रिप) का शुल्क 240 रुपये तय किया गया है. यदि आप 24 घंटे के भीतर वापस लौटते हैं, तो रिटर्न ट्रिप के लिए 360 रुपये देने होंगे. वहीं, नियमित यात्रियों के लिए 50 ट्रिप वाला मंथली पास 7,960 रुपये में उपलब्ध होगा.
🚌 हल्के व्यावसायिक वाहन (LCV और मिनी बस) की दरें
इस श्रेणी के वाहनों के लिए सिंगल ट्रिप का किराया 385 रुपये और रिटर्न ट्रिप का 580 रुपये निर्धारित है. इनका मंथली पास 12,855 रुपये का बनेगा. यह दरें उन छोटे कमर्शियल वाहनों पर लागू होंगी जो माल ढुलाई या यात्रियों के लिए उपयोग किए जाते हैं.
🚛 भारी वाहन (बस और 2 एक्सल वाले ट्रक) का टोल
बड़े वाहनों जैसे बस और ट्रकों के लिए सिंगल ट्रिप का टोल 810 रुपये होगा. रिटर्न ट्रिप के लिए 1,210 रुपये और मंथली पास के लिए 26,940 रुपये का भुगतान करना होगा. मल्टी एक्सल वाहनों के लिए दरें इस प्रकार हैं:
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3 एक्सल कमर्शियल वाहन: सिंगल ट्रिप 880 रुपये, रिटर्न 1,320 रुपये और मंथली पास 29,390 रुपये.
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4 से 6 एक्सल वाले (HCM/MAV): सिंगल ट्रिप 1,265 रुपये, रिटर्न 1,900 रुपये और मंथली पास 42,245 रुपये.
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7 या अधिक एक्सल वाले विशाल वाहन: सिंगल ट्रिप 1,545 रुपये, रिटर्न 2,315 रुपये और मंथली पास 51,430 रुपये.
💳 मंथली पास से होगी बड़ी बचत: यात्रियों को मिलेगा लाभ
NHAI की इस नई व्यवस्था में मंथली पास लेने वाले यात्रियों को भारी लाभ मिलेगा. उदाहरण के तौर पर, कार मालिकों को मंथली पास के जरिए एक ट्रिप मात्र 159 रुपये की पड़ेगी, जो सामान्य सिंगल ट्रिप (240 रुपये) की तुलना में लगभग 33% तक सस्ता है. नियमित सफर करने वालों के लिए यह सबसे किफायती विकल्प है.
ℹ️ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश और सहायता
रियायती रिटर्न रेट का लाभ केवल 24 घंटे के भीतर वापस आने पर ही मिलेगा. टोल में छूट पाने वाले वाहनों की सूची और अन्य नियम सरकारी अधिसूचना (GSR No. 950 (E)) के अनुसार होंगे, जिसे NHAI की वेबसाइट पर देखा जा सकता है. किसी भी शिकायत के लिए यात्री प्रोजेक्ट डायरेक्टर, NHAI, PIU गाजियाबाद के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.






