ब्रेकिंग
HCL मलाजखंड और आईआईटी कानपुर की SATHEE पहल ने मलाजखंड में आयोजित किया करियर काउंसलिंग एवं जागरूकता स... गाजियाबाद में निषाद पार्टी का कार्यक्रम, काफी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल कवर्धा में फर्जी डिजिटल पेमेंट का भंडाफोड़: फर्जी रिसीविंग दिखाकर नकद राशि ऐंठने वाले गिरोह पर एक्शन Bhilai News: भिलाई सेक्टर-2 में गटर की सफाई के दौरान मिला नवजात का शव, इलाके में सनसनी; जांच में जुट... Barwani News: बिजासन घाट में शिमला मिर्च से भरे मिनी ट्रक में लगी भीषण आग, कूदकर बची ड्राइवर की जान;... लाठीचार्ज के बाद भड़के डॉक्टर्स, सीनियर रेजिडेंट्स ने किया OPD का बहिष्कार; JDA का समर्थन MP High Court on Dacoity Act: जब प्रदेश में डकैत ही नहीं तो 45 साल पुराना एक्ट क्यों? हाईकोर्ट ने DG... भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग पर अड़े इंटर्न डॉक्टर: कमला पार्क में धरना जारी, मिला कांग्रेस का... रतलाम में मॉडिफाइड साइलेंसरों पर गरजा पुलिस का बुलडोजर: 108 साइलेंसर कुचले, ₹1 लाख का जुर्माना वसूला Gwalior Achaleshwar Mandir: अचलेश्वर महादेव मंदिर की दानपेटी से निकली अनोखी चिट्ठियां, भक्त बोला- 'क...
मध्यप्रदेश

Indore Honor Killing Case: इंदौर के पहले ऑनर किलिंग मामले में कोर्ट का फैसला; तेजकरण भालसे हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्रकैद

इंदौर: इंदौर जिला कोर्ट ने भंवरकुआं थाना क्षेत्र में हुए शहर के पहले ऑनर किलिंग मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने वर्ष 2018 में हुए तेजकरण भालसे हत्याकांड के तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों में मृतक की पत्नी का भाई भी शामिल था।

🔪 लव मैरिज के बाद चाकू से गोदकर हत्या

साल 2018 में भंवरकुआं निवासी रिंकी भालसे ने तेजकरण भालसे के साथ प्रेम विवाह किया था। इस शादी से रिंकी का भाई अरुण भालसे बेहद नाराज था। आरोप है कि अरुण अपने साथी शिवराम भालसे और एक अन्य नाबालिग के साथ तेजकरण के घर पहुंचा। वहां उसने तेजकरण पर या तो अपनी बहन को वापस भेजने या हर्जाने में पैसे देने का दबाव बनाया। विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने तेजकरण पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।

🛡️ बीच-बचाव के प्रयास भी रहे नाकाम

इस हमले के दौरान तेजकरण के दोस्त मोनू और उसकी पत्नी रिंकी ने बीच-बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा और चाकू से घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल तेजकरण को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भंवरकुआं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था और जांच के बाद साक्ष्यों सहित कोर्ट में पेश किया।

⚖️ अभियोजन की दलील और कोर्ट का फैसला

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी आरती भदोरिया ने बताया कि कोर्ट ने पुख्ता साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला इंदौर के कानूनी इतिहास में ऑनर किलिंग के खिलाफ एक बड़ा संदेश है।

Related Articles

Back to top button