हजारीबाग: 16.32 लाख में से 13.52 लाख मतदाताओं का डिजिटलाइजेशन पूरा, BLO के पास 4 सितंबर तक जमा करें फॉर्म

हजारीबाग (झारखंड): जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के अंतर्गत एन्यूमरेशन (गणना) फॉर्म भरने के उपरांत आज प्रारूप मतदाता सूची (Draft Electoral Roll) आधिकारिक रूप से प्रकाशित कर दी गई है।
जिन मतदाताओं ने गणना प्रपत्र भरा है, वे अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं। जिले के समस्त मतदान केंद्रों पर यह सूची प्रदर्शित कर दी गई है। यदि किसी वैध मतदाता का नाम इस सूची में सम्मिलित नहीं है, तो वे अविलंब अपने बीएलओ (BLO) से संपर्क कर अपना नाम सुनिश्चित करवाएं, अन्यथा अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं हो पाएगा। हजारीबाग में कुल 2,80,141 मतदाता प्रारूप सूची से बाहर पाए गए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो या तो अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट हैं या जिन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया है।
📊 13.52 लाख मतदाताओं के प्रपत्र हुए डिजिटलाइज, पोलिंग बूथों की संख्या बढ़कर हुई 1968: उपायुक्त हेमंत सती
उपायुक्त (DC) हेमंत सती ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत गणना चरण का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।
जिले के कुल 16,32,168 पंजीकृत मतदाताओं में से 13,52,027 मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरकर पूरी तरह डिजिटलाइज कर दिए गए हैं। शेष 2,80,141 अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत, डुप्लिकेट या हस्ताक्षर से इंकार करने वाले मतदाताओं के नाम इस प्रारूप सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, पुनर्गठन के पश्चात जिले में मतदान केंद्रों (Polling Stations) की संख्या 1866 से बढ़कर 1968 हो गई है।
📋 5 अगस्त 2026 से सभी पोलिंग बूथों पर सूची उपलब्ध, नाम छूटने पर तुरंत भरें फॉर्म-6
5 अगस्त 2026 से जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन कर दिया गया है।
समस्त नागरिक अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अपना तथा अपने परिजनों के नाम की सूक्ष्मता से जांच कर लें। यदि किसी कारणवश किसी योग्य नागरिक का नाम सूची में दर्ज नहीं हो पाया है, तो वे बीएलओ के पास घोषणा पत्र के साथ फॉर्म-6 (Form-6) भरकर तुरंत जमा करें। वहीं, यदि किसी मतदाता का नाम परिवार के अन्य सदस्यों के मतदान केंद्र से अलग किसी अन्य केंद्र में चला गया है, तो वे सुधार हेतु फॉर्म-8 (Form-8) भरकर जमा कर सकते हैं।
🗓️ 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक दर्ज कराएं दावा एवं आपत्ति, जानिए किस फॉर्म का करें उपयोग
प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही 1 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि (Eligibility Date) के आधार पर दावा एवं आपत्ति (Claims & Objections) संबंधी आवेदन दायर करने की प्रक्रिया विधिवत प्रारंभ हो गई है।
इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 05 अगस्त 2026 से 04 सितंबर 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नए नागरिक अथवा छूटे हुए लोग इन प्रारूपों का उपयोग कर सकते हैं:
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नया नाम जुड़वाने हेतु: फॉर्म-6 (Form 6)
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नाम हटाने या निरस्त कराने हेतु: फॉर्म-7 (Form 7)
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संशोधन, स्थानांतरण या पता बदलने हेतु: फॉर्म-8 (Form 8)
नागरिक अपने आवेदन पत्र बीएलओ (BLO), सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कर सकते हैं।






