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हरियाणा

अम्बाला छावनी की फ्री-होल्ड संपत्ति नीति पर मंत्री अनिल विज के कड़े तेवर, 13 अगस्त की कैबिनेट से पूर्व हलचल तेज

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार की 13 अगस्त को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक से पूर्व अम्बाला छावनी (Ambala Cantt) की भूमि को फ्री-होल्ड करने से संबंधित नीति को लेकर प्रदेश में राजनीतिक एवं प्रशासनिक हलचल तीव्र हो गई है।

ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने इस नीति के प्रस्तावित प्रारूप एवं कठोर शर्तों पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। पूर्व कैबिनेट बैठक में इस नीति का मसौदा तैयार कर लाने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 11 अगस्त को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में अनिल विज की एक निर्णायक बैठक प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में उन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की जाएगी, जिन्हें लेकर अम्बाला छावनी की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है। विज का तर्क है कि फ्री-होल्ड नीति का मूल उद्देश्य दशकों से लंबित संपत्ति अधिकारों को सुलभ बनाना होना चाहिए, न कि आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ डालना।

📜 1977 का रक्षा मंत्रालय का ऐतिहासिक समझौता और अम्बाला छावनी विवाद की पूरी पृष्ठभूमि

अनिल विज ने अम्बाला छावनी की भूमि के ऐतिहासिक परिदृश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 5 फरवरी 1977 तक यह संपूर्ण भू-भाग कैंटोनमेंट बोर्ड के क्षेत्राधिकार में आता था।

तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री बंसीलाल के कार्यकाल में 1,063 एकड़ भूमि को कैंटोनमेंट की सीमा से पृथक कर स्थानीय नगर पालिका को स्थानांतरित किया गया था। इस व्यवस्था के तहत हरियाणा सरकार को भारत सरकार की इस भूमि का मालिकाना हक प्राप्त होना था, जिसके बदले रक्षा मंत्रालय/सेना को 150 एकड़ वैकल्पिक भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराई जानी थी। विज के अनुसार, वर्ष 2000 तक किसी भी तत्कालीन सरकार ने इस समझौते को पूर्ण करने में रुचि नहीं दिखाई। उनके व्यक्तिगत प्रयासों के पश्चात सेना को 150 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर यह ऐतिहासिक विलेख पूर्ण कराया गया। हालांकि, इसके उपरांत संपत्तियों की रजिस्ट्री व्यवस्था में ऐसी तकनीकी जटिलताएं उत्पन्न हो गईं, जिनमें भूमि का स्वामित्व सरकार के नाम दर्ज रह गया और भवन स्वामी केवल निर्मित ढांचे की रजिस्ट्री ही करा सके।

🏦 मालिकाना हक न होने से बैंक लोन, विरासत और खरीद-फरोख्त में परेशान हो रहे हजारों संपत्ति मालिक

जमीन का कानूनी मालिकाना हक स्पष्ट न होने के कारण अम्बाला छावनी के हजारों संपत्ति मालिकों को कई प्रशासनिक एवं वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

बैंकों से संपत्ति बंधक ऋण (Home Loan) प्राप्त करने, निकायों से भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराने, पैतृक संपत्ति के नामांतरण व विरासत हस्तांतरण तथा निष्पक्ष खरीद-फरोख्त में लोगों को निरंतर कानूनी अड़चनों से जूझना पड़ता है। ऐसे में प्रदेश सरकार की फ्री-होल्ड नीति से नागरिकों को एक स्थायी समाधान की आशा थी, किंतु प्रस्तावित शर्तों के वर्तमान स्वरूप ने जनमानस में नई आशंकाएं और वित्तीय चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं।

💰 कलेक्टर रेट पर 100% भुगतान की शर्त अनुचित, आम परिवारों पर पड़ेगा करोड़ों का अतिरिक्त भार

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विधिक विशेषज्ञों व वकीलों के दल के साथ प्रस्तावित नीति के मसौदे का बिंदुवार अध्ययन करने के पश्चात कई मौलिक आपत्तियां उठाई हैं।

इसमें सर्वाधिक विवादित विषय पूरी भूमि का मूल्यांकन वर्तमान ‘कलेक्टर रेट’ (Collector Rate) पर वसूलने का प्रावधान है। विज के अनुसार, यदि किसी नागरिक के पास 1,000 वर्ग गज का भूखंड है और क्षेत्र का कलेक्टर रेट 60,000 रुपये प्रति वर्ग गज है, तो संपत्ति का कुल देय मूल्य करोड़ों रुपये में पहुंच जाएगा। इतने विशाल वित्तीय दायित्व का निर्वहन करना मध्यमवर्गीय व सामान्य परिवारों के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव सिद्ध होगा। उन्होंने मांग की है कि दशकों से काबिज परिवारों को स्थायी मालिकाना हक देने हेतु कलेक्टर रेट के स्थान पर रियायती या नाममात्र की दरें निर्धारित की जानी चाहिए।

⚠️ 25% अग्रिम व 1 वर्ष में 75% भुगतान की शर्त पर आपत्ति, न देने पर संपत्ति सील करने का प्रावधान

प्रस्तावित मसौदे में आवेदन के साथ 25 प्रतिशत राशि तत्काल जमा कराने तथा शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान एक वर्ष की समय-सीमा के भीतर करने का कड़ा नियम बनाया गया है।

विज का कहना है कि इतनी बड़ी धनराशि का अल्पसमयावधि में प्रबंध करना अधिकांश परिवारों की क्षमता से बाहर है। इसके अतिरिक्त, निर्धारित समय-सीमा में किस्तों का भुगतान न होने की स्थिति में संपत्ति को सील करने, सरकारी कब्जे में लेने और अन्य व्यक्तियों को नीलाम करने जैसे कठोर प्रावधान नीति के मूल भावना के विपरीत हैं। मंत्री का मानना है कि जिस नीति का ध्येय जनता को संपत्ति का स्थायी विधिक अधिकार देना है, उसमें ऐसे दंडात्मक प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

📄 150 वर्ष पुराने मूल दस्तावेजों की मांग को बताया अव्यावहारिक, वैकल्पिक सरकारी प्रमाण स्वीकार करने की मांग

फ्री-होल्ड अधिकार प्राप्त करने हेतु नागरिकों से 150 वर्ष पुराने मूल भूमि दस्तावेजों (Original Land Records) की प्रस्तुति की अनिवार्य शर्त को भी अनिल विज ने पूरी तरह अव्यावहारिक करार दिया है।

उन्होंने तर्क दिया कि शताब्दियों पुरानी संपत्तियों के मूल अभिलेख वर्तमान पीढ़ियों के पास सुरक्षित उपलब्ध होना संभव नहीं है। यदि किसी परिवार के पास 150 वर्ष पुराना अभिलेख नहीं है, तो उसे फ्री-होल्ड अधिकार से वंचित करना न्यायसंगत नहीं होगा। विज ने सुझाव दिया कि मूल दस्तावेजों के स्थान पर लंबे समय से जमा किए जा रहे बिजली बिलों की रसीदें, संपत्ति कर (Property Tax) की पर्चियां, नगर निगम के सर्वे रिकॉर्ड एवं अन्य प्रामाणिक सरकारी दस्तावेजों को विधिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

🏛️ विज के कड़े विरोध के बाद कैबिनेट से डिफर हुआ एजेंडा, “अम्बाला की जनता से नहीं ली गई थी राय”

अनिल विज ने स्पष्ट किया कि जब यह नीतिगत प्रस्ताव राज्य कैबिनेट की बैठक में विचारार्थ आया, तो उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री के समक्ष प्रक्रियात्मक एवं नीतिगत खामियों को उजागर करते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया।

अम्बाला छावनी से सात बार निर्वाचित विधायक होने के नाते उन्होंने सवाल उठाया कि क्षेत्र की इतनी महत्वपूर्ण नीति का प्रारूप तैयार करते समय स्थानीय जनप्रतिनिधियों अथवा आम जनता से कोई परामर्श नहीं लिया गया। उनके इस प्रबल विरोध के पश्चात मुख्यमंत्री ने उक्त एजेंडे को सर्वसम्मति से टाल (Differ) दिया। अब 13 अगस्त की अगली कैबिनेट बैठक से पूर्व 11 अगस्त को होने वाली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

✊ “पहले जनता, फिर सरकार”: मांगों पर नहीं बनी सहमति तो जन-आंदोलन में साथ खड़े होंगे विज

अम्बाला के क्षेत्रीय हितों पर मंत्री अनिल विज ने अपना राजनीतिक दृष्टिकोण पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है।

उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता शासन के भीतर संवाद स्थापित कर नीति में जनहितैषी संशोधन कराना है। किंतु, यदि प्रशासनिक हठधर्मिता के कारण जनता की न्यायसंगत मांगों को अनसुना किया गया और नागरिक सड़कों पर उतरने को विवश हुए, तो वे दलगत निष्ठा से ऊपर उठकर अपनी जनता के साथ संघर्ष में खड़े रहेंगे। उनके इस मुखर रुख के कारण 11 अगस्त को अधिकारियों के साथ होने वाली वार्ता पर संपूर्ण अम्बाला छावनी के निवासियों की दृष्टि टिकी हुई है।

🛠️ रियायती दरें, 10% अग्रिम भुगतान और 5 वर्षों की किस्तों सहित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की मांग

अम्बाला की विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं, नागरिक कल्याण समितियों एवं जनप्रतिनिधियों ने नीति में आमूल-चूल परिवर्तनों हेतु मांग पत्र सौंपा है।

मुख्य मांगों में कलेक्टर रेट के स्थान पर सांकेतिक अथवा रियायती दरों का निर्धारण, अग्रिम राशि को 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना तथा शेष 90 प्रतिशत राशि के सुलभ भुगतान हेतु कम से कम 5 वर्षों का समय प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, प्राचीन अभिलेखों के स्थान पर वैकल्पिक सरकारी साक्ष्यों की स्वीकार्यता तथा संपूर्ण फ्री-होल्ड आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन व पारदर्शी बनाने पर बल दिया गया है। 11 अगस्त की बैठक का निष्कर्ष ही 13 अगस्त की कैबिनेट में अम्बाला छावनी के हजारों परिवारों के भविष्य का निर्धारण करेगा।

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