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यहां देखें झारखंड में अनलॉक-1 में क्‍या-क्‍या मिल रही छूट, शर्त्तें लागू

रांची। झारखंड में कंटेनमेंट जोन के बाहर जिले में ऑटो रिक्शा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दे दी गई है। अभी एक जिले से दूसरे जिले या जिले के बाहर बस चलाने की अनुमति नहीं है। फिलहाल धार्मिक स्थल को खोलने पर भी रोक है। अब रेस्टोरेंट से खाना पैक कराकर आप घर ले जा सकेंगे, लेकिन बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। झारखंड सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र से जारी गाइडलाइंस को ही मानने का फैसला किया है।

झारखंड सरकार ने अनलॉक-1 को लेकर सोमवार को अपना दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। एक जून से 30 जून तक के लिए केंद्र सरकार से दो दिन पूर्व जारी गाइडलाइंस को राज्य सरकार ने भी स्वीकृति दी है, लेकिन यह गाइडलाइंस कंटेनमेंट जोन के बाहर लागू होगी। राज्य में जिले के भीतर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, सामान्य रिक्शा चलाने की अनुमति दी गई है।

जो भी ढील दी गई है, वह कंटेंनमेंट जोन से बाहर दी गई है। अभी एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाली बसों को अनुमति नहीं दी गई है। इतना ही नहीं, अभी धार्मिक स्थल को खोलने की भी अनुमति नहीं दी गई है।

रेस्टोरेंट से पहले होम डिलिवरी की सुविधा दी गई थी। अब कोई भी व्यक्ति रेस्टोरेंट तो जा सकता है लेकिन वहां बैठकर खाने की इजाजत नहीं दी गई है। अनुमति दी गई है कि अब खाना पैक कराएं और घर लेकर जाएं।

कंटेंनमेंट जोन के बाहर जिसे खोलने की मिली है स्वीकृति

  1. नगर निगम क्षेत्र में भी कंटेंनमेंट जोन के बाहर मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, एसी, एयर कूलर आदि की सर्विस व पार्ट्स आदि के कारोबार की अनुमति।
  2. निजी कंपनियों के कॉल सेंटर्स।
  3. कैपिटल गुड्स की दुकानें, भारी मशीन, जेनरेटर की दुकानें, आइटी हार्डवेयर की दुकानें, नेटवर्किंग उपकरण, साफ्टवेयर, टेलिकॉम उत्पाद की दुकानें।
  4. इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे तार, स्वीच, लाइट, पंखा, एयर कूलर, गिजर व इंवर्टर की दुकानें।
  5. ऑटोमोबाइल, साइकिल, ट्रैक्टर्स की दुकानें।
  6. ऑटो एसेसरिज, बैट्री।
  7. ज्वेलरी दुकानें।
  8. चश्मा व कांटेक्ट लेंस की दुकानें।
  9. घडिय़ों की दुकानें।
  10. रसोई संबंधित उपकरण, क्रोकरी।
  11. फर्नीचर की दुकानें।
  12. गैरेज व मोटर वर्कशॉप।

लॉकडाउन में ढील, लेकिन एहतियात जरूरी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि घरों से बिना मास्क पहने कोई भी बाहर नहीं निकलें। शारीरिक दूरी के नियमों का पूरी तरह पालन करें। घर के बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। अपने हाथों को पानी एवं साबुन से 20 सेकेंड तक धोएं। लॉकडाउन में ढील है, लेकिन इन एहतियातों में छूट नहीं। करबद्ध आग्रह इन नियमों का कड़ाई से पालन करें।

झारखंड सरकार ने लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब रेस्टोरेंट्स खुलेंगे लेकिन खाना घर ले जाना होगा। साइकिल मोटरसाइकिल से लेकर ट्रैक्टर के शोरूम खोल दिए जाएंगे। बाजार को बड़े पैमाने पर राहत देते हुए तमाम कॉल सेंटर, मोबाइल सर्विस सेंटर, टीवी और कम्प्‍यूटर से संबंधित सभी दुकानें भी खोल दी गई हैं।

इनको मिली राहत

  1. नेटवर्किंग से  संबंधित सामग्री, सॉफ्टेवयर और टेलीकॉम से संबंधित सामग्री, भारी मशीनरी, जनटेरटर, आईटी के हार्डवेयर पार्ट्स
  2. ऑटोमोबाइल सेक्टर
  3. एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसपोर्टिंग होगी।
  4. रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा का परिचालन होगा।
  5. घड़ियों के शोरूम
  6. स्वर्ण आभूषण की दुकान
  7. गैरेज खुलेंगे

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