ब्रेकिंग
Haryana Road Mishap: नूंह सड़क हादसे में चार लोगों की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल; पुलिस जांच में ज... Haryana Crime News: पानीपत में اغवा हुआ बच्चा बरामद, एक लाख में बेचने की थी डील; पुलिस ने दो को दबोच... Gurnam Singh Chaduni Mahapanchayat: धान खरीद की मांग पर अड़े किसान, हाईवे पर बीती रात; आज होगी बड़ी ... Patna Mithila Colony Incident: दानापुर में खूनी संघर्ष, शादी से पहले सिपाही भाई ने की आत्महत्या, पुल... Delhi Demolition News: शालीमार बाग मैक्स अस्पताल रोड पर देर रात चला पीला पंजा; भारी पुलिस बल तैनात, ... Monsoon Update 2026: मॉनसून की विदाई के बीच बिगड़ेगा मौसम; मध्य प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर में भारी... Gwalior Hospital Scam: भिंड की गर्भवती महिला के परिजनों से दलाल ने ऐंठे 17,000 रुपये; जेएएच प्रबंधन ... Bhopal News Today: भोपाल में स्विगी इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट और होटल शुभ इन पर खाद्य सुरक्षा टीम का छाप... Ram Mandir Donation Scam SIT: सुप्रीम कोर्ट में SIT का खुलासा; राम मंदिर काउंटिंग रूम से चोरी के 105... Delhi High Court PIL: डीटीसी बस हड़ताल से थमीं दिल्ली की रफ्तार; जनहित याचिका पर हाईकोर्ट की पीठ करे...
मध्यप्रदेश

Bhopal News Today: भोपाल में स्विगी इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट और होटल शुभ इन पर खाद्य सुरक्षा टीम का छापा; कई अनियमितताएं उजागर

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टोर से लेकर नामचीन होटल और रेस्टोरेंट्स तक खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की जांच में कई गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की विशेष टीम ने मंगलवार को स्विगी इंस्टामार्ट, होटल शुभ इन, मिलन रेस्टोरेंट एवं कैटरिंग और ब्लिंकिट के परिसरों पर अचानक औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नेहरू नगर स्थित ब्लिंकिट (Blinkit) स्टोर में सबसे गंभीर लापरवाही सामने आई, जहाँ बच्चों के आहार ‘अमूल स्प्रे’ (Amul Spray) के तीन पैकेट एक्सपायर्ड (अंतिम तिथि पार) पाए गए। इसके अलावा कई खाद्य पैकेटों पर लेबलिंग और ब्रांडिंग में भारी अनियमितता मिली। विभाग ने तुरंत इन उत्पादों के स्रोत, बिल, बैच और लेबल संबंधी रिकॉर्ड जब्त कर जांच शुरू कर दी है। चारों प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर लैब भेजे जा रहे हैं।

📦 स्विगी इंस्टामार्ट में FSSAI लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन: घी, पनीर और मसालों के लिए गए सैंपल

जानकारी के अनुसार ज्योति नगर स्थित स्विगी इंस्टामार्ट (Swiggy Instamart) के वेयरहाउस में लगभग दो हजार से अधिक प्रकार की खाद्य सामग्रियां स्टोर पाई गईं।

इनमें फ्रोजन फूड, शिशुओं के आहार, पनीर, देशी घी, चिकन-मटन, मसाले, खाद्य तेल, आटा और ब्रेड शामिल थे। हालांकि जांच टीम को यहाँ कोई एक्सपायर्ड उत्पाद नहीं मिला, लेकिन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के लाइसेंस की निर्धारित शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन सामने आया। टीम ने यहाँ से शुद्ध घी, पैक्ड चना और नाइस कुकीज के तीन सैंपल लिए हैं और सप्लाई रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।

🏨 होटल शुभ इन में पेयजल और पेस्ट कंट्रोल की मिलीं कमियां: सैंडविच ब्रेड व बेसन जब्त

रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित होटल शुभ इन (Hotel Shubh Inn) की रसोई और स्टोरेज क्षेत्र का भी खाद्य सुरक्षा टीम ने बारीकी से निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान अधिकांश व्यवस्थाएं नियमानुसार सही मिलीं, लेकिन खुले डस्टबिन, कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप न होना, पीने के पानी की पोटेबिलिटी (शुद्धता) रिपोर्ट का अभाव और पेस्ट कंट्रोल से जुड़ी गंभीर कमियां पाई गईं। टीम ने यहाँ से सैंडविच ब्रेड और बेसन के नमूने सीज कर जांच के लिए भेजे हैं।

⚠️ मिलन रेस्टोरेंट को थमाया गया सुधार नोटिस: किचन में गंदगी और मेडिकल चेकअप में लापरवाही

एम.पी. नगर जोन-1 स्थित प्रसिद्ध मिलन रेस्टोरेंट एवं कैटरिंग में किचन और स्टोरेज एरिया की जांच के दौरान साफ-सफाई की कमी, पेस्ट कंट्रोल का अभाव और कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण न कराने की कमियां उजागर हुईं।

विभाग ने रेस्टोरेंट संचालक को सुधार नोटिस जारी करते हुए तत्काल व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए हैं। यहाँ से खड़ी लाल मिर्च, सोयाबीन तेल, पिसा धनिया पाउडर, समोसा और बटर पनीर के सैंपल जांच हेतु एकत्रित किए गए।

🧪 लैब रिपोर्ट आने के बाद दर्ज होगी FIR: मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी का बयान

इस पूरी कार्रवाई के संबंध में भोपाल के मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शिवराज पावक ने बताया कि सभी चारों प्रतिष्ठानों से नियमानुसार खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला (State Food Lab) भेज दिए गए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने और संबंधित दस्तावेजों की पड़ताल के बाद दोषियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (Food Safety and Standards Act, 2006) के तहत सख्त वैधानिक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button