Brij Bhushan Sexual Harassment Case: बृजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के खिलाफ कोर्ट पहुंची महिला पहलवान, नोटिस जारी

नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में बरी किए जाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर राऊज एवेन्यू सेशंस कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
अदालत ने इस मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह तथा सह-आरोपी विनोद तोमर को औपचारिक नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर की तारीख तय की है।
🤼♀️ चार महिला पहलवानों ने दी निचली अदालत के आदेश को चुनौती: सेशंस कोर्ट में दायर की अपील
कानूनी प्रक्रिया और पहलवानों की मांग:
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बरी किए जाने के फैसले का विरोध: निचली अदालत द्वारा बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को राहत देते हुए बरी किए जाने के निर्णय के विरुद्ध चार पीड़ित महिला पहलवानों ने सेशंस कोर्ट का रुख किया है।
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सह-आरोपी के खिलाफ भी याचिका: पहलवानों द्वारा दायर अपील में केवल मुख्य आरोपी ही नहीं, बल्कि सह-आरोपी विनोद तोमर को भी दोषमुक्त किए जाने के आदेश को कानूनी रूप से चुनौती दी गई है।
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न्याय की गुहार: महिला पहलवानों का कहना है कि मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों की उचित समीक्षा होनी चाहिए, जिसके चलते उन्होंने उच्च न्यायिक मंच से निष्पक्ष न्याय की मांग की है।





