Ranchi Municipal Corporation Tax Drive: रांची नगर निगम का सख्त रुख, सरकारी भवनों और बड़े बकायेदारों पर होगी कार्रवाई

रांची: राजस्व वसूली के मामले में अब रांची नगर निगम किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। कर निर्धारण (Tax Assessment) से छूटे हुए सरकारी भवनों को चिह्नित करने से लेकर बड़े बकायेदारों से बकाया भुगतान वसूलने की प्रक्रिया को और अधिक तेज किया जाएगा। नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नियमों के दायरे में रहते हुए सभी जरूरी और सख्त फैसले लिए जा रहे हैं। समय रहते बकाया टैक्स का भुगतान न करने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
🏢 सरकारी भवनों का आकलन और वाटर यूजर चार्ज की वसूली
निगम की वित्तीय स्थिति और आय को बढ़ाने के लिए सबसे पहले उन सभी सरकारी भवनों और परिसरों का आकलन किया जाएगा, जिनका होल्डिंग टैक्स अब तक निर्धारित नहीं किया गया है। संबंधित भवनों की सही माप-जोख (मापी) कराने के बाद कर की मांग तय की जाएगी और उन्हें आधिकारिक नोटिस भेजे जाएंगे। इसके साथ ही, लंबे समय से होल्डिंग टैक्स जमा न करने वाले निजी भवन मालिकों और वाटर यूजर चार्ज के बड़े बकायेदारों की भी विशेष पहचान की जा रही है।
🏕️ करदाताओं के लिए लगेंगे विशेष शिविर, ऑनलाइन और व्हाट्सएप भुगतान की सुविधा
आम नागरिकों को टैक्स जमा करने के लिए कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए शहर में अलग-अलग स्थानों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। हर सप्ताह कम से कम तीन दिन शिविर लगाने की व्यवस्था तय की गई है। अंचल कार्यालयों को इसके लिए सही जगह चुनने और पहले से ही आम जनता को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, निगम ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया है:
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वेबसाइट के जरिए: शहरवासी रांची नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट
(https://www.ranchimunicipal.com)पर जाकर आसानी से अपना होल्डिंग टैक्स भर सकते हैं। -
व्हाट्सएप चैटबॉट: नागरिक व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 8986627070 के माध्यम से भी घर बैठे भुगतान की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
🏨 होटल और बैंक्वेट हॉल को भी देना होगा यूजर चार्ज
राजस्व संग्रह का दायरा केवल होल्डिंग टैक्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर के सभी होटलों, बैंक्वेट हॉल और अन्य बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ठोस कचरा उपयोगकर्ता शुल्क (Solid Waste User Charges) की वसूली भी सख्ती से सुनिश्चित की जाएगी। निर्धारित शुल्क न चुकाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नगर आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि — “राजस्व वसूली के लिए नियमसंगत सभी निर्णय लिए जा रहे हैं। बकायेदार समय रहते अपना बकाया जमा कर दें, अन्यथा ऐसा न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”





