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हरियाणा

Indian Railways New Rule: ट्रेन में फोन पर तेज बात करना या स्पीकर पर रील देखना पड़ेगा भारी, रेलवे एक्ट के तहत होगी सख्त कार्रवाई

Indian Railways News: ट्रेन में सफर के दौरान कई यात्री फोन का स्पीकर ऑन करके बात करने लगते हैं, तेज आवाज में रील देखते हैं या गाने व वीडियो चलाते हैं, जिससे दूसरे यात्रियों को काफी परेशानियां होती हैं. अब दक्षिण रेलवे इस चीज को लेकर पूरी तरह सख्त हो गया है. अब ऐसा करके दूसरे यात्रियों के लिए परेशानियां पैदा करना बहुत महंगा पड़ सकता है और फोन पर तेज आवाज में बात करने पर भी कार्रवाई की जा सकती है.

दक्षिण रेलवे ने ऐसे मामलों में रेलवे एक्ट की धारा 145 (2) के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. ‘जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) एक्ट’ के अनुसार, ट्रेन या रेलवे परिसर में उपद्रव मचाने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा संबंधित व्यक्ति को ट्रेन या रेलवे परिसर से बाहर भी हटाया जा सकता है और उसका टिकट भी जब्त किया जा सकता है.

⚖️ छह माह की कैद और पांच हजार तक का जुर्माना, रेल मदद ऐप पर की जा सकती है शिकायत

अगर कोई व्यक्ति रेलकर्मी या अधिकारी की चेतावनी के बावजूद अपना उपद्रव जारी रखता है, तो उसे छह माह की कैद और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर ये दोनों सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं. दक्षिण रेलवे ने अपने निर्देश में कहा है कि सभी स्टेशनों पर नियमित रूप से घोषणाएं की जाएं और यात्रियों को जागरूक किया जाए, क्योंकि रेलवे अधिनियम का यह प्रावधान देश भर में लागू है.

कई बार यात्री प्यार से किसी को आवाज कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन सामने वाला नाराज होकर बहस करने लगता है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बन जाती है. ऐसे में रेलवे की मदद लेना ही बेहतर है. अगर आपको ट्रेन में सफर के दौरान तेज आवाज से परेशानी हो, तो आप तुरंत टीटीई के पास शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा, आधिकारिक ‘रेल मदद ऐप’ पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. दक्षिण रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे सफर के दौरान धीमी आवाज में बातचीत करें ताकि सहयात्रियों को कोई असुविधा न हो.

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