जमा राशि लौटाने के लिए लगवाए चक्कर, उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को दी ऐसी सजा

रायपुर। अल्प समय में राशि दोगुना लौटाने अथवा विभिन्ना योजनाओं का झांसा देकर कई कंपनियां कम पढ़े-लिखे लोगों से मोटी रकम वसूल लेती हैं। जब पैसे लौटाने व लाभ देने का समय आता है तो ग्राहकों को चक्कर लगवाती हैं। इसलिए कहीं भी इनवेस्ट करने से पहले संबंधित कंपनी, बैंक की पूरी जांच कर लें
ऐसा ही एक प्रकरण रायपुर जिला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा, जिस पर फोरम ने जमा राशि चार लाख 50 हजार रुपये 12 फीसद वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। प्रकरण के अनुसार बलौदाबाजार निवासी परिवादी भगवती प्रसाद चंद्राकर ने संजीवनी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड उत्तरप्रदेश की रायपुर शाखा में एक योजना के तहत पैसा इनवेस्ट किया।
महीनों किस्त जमा करने के बाद जब योजना का लाभ लेने के लिए परिवादी कंपनी के पते पर पहुंचा तो कंपनी भुगतान के बजाय चक्कर लगवाती रही। इससे परेशान भगवती ने फोरम में प्रकरण दर्ज कराया। फोरम अध्यक्ष उत्तरा कुमार कश्यप, सदस्य प्रिया अग्रवाल ने माना कि योजना का लाभ नहीं देने पर कंपनी दोषी है। परिवादी के जमा पैसे उसे 12 फीसद साधारण वार्षिक ब्याज के साथ अदा करना होगा।