ब्रेकिंग
Make in India Security Breach: स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ खिलवाड़; सप्लायर कंपनी पर HAL की सख्... Surat Police Bravery: सूरत पुलिस ने दिखाई दरियादिली; जहर खाने वाले युवक को 7वीं मंजिल से सुरक्षित बच... Mamata Banerjee FIR: ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें; भड़काऊ बयान के मामले में कोलकाता में दर्ज हुई FIR Bikram Majithia vs Sanjay Singh: सुप्रीम कोर्ट से मजीठिया को झटका; मानहानि मामले में अतिरिक्त गवाह ब... Jammu-Kashmir Border Alert: घुसपैठ की साजिश! कठुआ सेक्टर में जैश आतंकियों की सक्रियता, हाई अलर्ट पर ... Supreme Court on Officer Dispute: रोहिणी सिंदूरी और डी रूपा मौदगिल विवाद; SC ने जस्टिस कुरियन जोसेफ ... PM Modi 12 Years: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों का कार्यकाल 'जनकल्याण और सुशासन' का प्रतीक ... Uttarakhand Accident News: पिथौरागढ़ की दारमा घाटी में कार पर गिरी चट्टान, 2 पर्यटकों की मौत; 3 गंभी... Kainchi Dham Mela: कैंची धाम स्थापना दिवस पर उमड़ेगी लाखों की भीड़, भारी वाहनों पर रोक और ट्रैफिक एडवा... Bihar Politics: बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को दिया बड़ा झटका? विधान परिषद में जगह नहीं मिलने से बढ़ी सि...
टेक्नोलॉजी

दिल्ली HC की अहम टिप्पणी ‘यह अपनी इच्छा है, ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं’

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को अहम सुनवाई के दौरान कहा कि कंपनी की नई गोपनीयता नीति पर चिंताओं के बीच व्हाट्सएप को डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप डाउनलोड करना आपके लिए अनिवार्य नहीं है और यह स्वैच्छिक है। यदि आप व्हाट्सएप डाउनलोड नहीं करने का विकल्प चुनना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसकी बाध्यता नहीं है।

इससे पहले पिछली सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर व्हाट्सऐप व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी से किसी की निजता का हनन हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि व्हाट्सऐप को डिलीट किया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इसके विकल्प के के तौर पर ऐसे किसी दूसरे ऐप को इस्तेमाल किया जा सकता है।

बता दें पिछले दिनों वाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मचे बवाल के बीच फेसबुक कंपनी ने सफाई भी दी थी। यहां तककि तमाम समाचार पत्रकारों में विज्ञापन देकर लोगों का भ्रम दूर करने का प्रयास किया था। वहीं, बाद में फेसबुक ने कहा था कि वाट्सऐप के बारे में नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर उपभोक्ताओं में गफलत है। इसके  चलते इसे स्थगित किया जा रहा है। साथ ही फेसबुक की ओर से कहा गया था कि उपभोक्ता को नई प्राइवेसी पॉलिसी को समझने में ज्यादा समय मिल सकेगा।

पिछली सुनवाई में वाट्सऐप की नई निजता नीति के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने स्पष्ट करते हुए कहा था कि अगर किसी को नीति स्वीकार नहीं है तो वह दूसरा ऐप इस्तेमाल कर सकता है। पीठ ने कहा कई ऐसे ऐप है जो अपने ग्राहकों की जानकारी रखते हैं। सभी निजी ऐप हैं और ग्राहक चाहे तो उस का सदस्य बन सकता है या उसे छोड़ सकता है। यह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है।

इस दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता चैतन्य रोहिल्ला से पूछा था कि आखिर आप चाहते क्या हैं। इसके जवाब में अधिवक्ता ने कहा कि वाट्सएप हमारे बारे में जानकारी इकट्ठा करता करता है और इसे वैश्विक स्तर पर साझा करता है। पीठ ने याची से पूछा कि क्या आपने दूसरे एप की शर्तों के बारे में पढ़ा है। आप पहले उसको पढ़ें और बताएं कि आप की मुश्किलें क्या है। उन्होंने कहा कि आप दूसरे ऐप के शर्तों को पढेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह क्या-क्या शर्तें मनवाते हैं।

Related Articles

Back to top button