ब्रेकिंग
Nomadic Elephant 2026: पिथौरागढ़ में भारत-मंगोलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास, रूम इंटरवेंशन और बोख कुश... Yogi Adityanath Delhi Visit: पीएम मोदी और जेपी नड्डा से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी चुनाव और संगठ... सोशल मीडिया पर दिखावा पड़ा भारी: यूट्यूबर मधुमिता के घर से ₹1 करोड़ के सोने-हीरे के जेवर चोरी Delhi Festive Preparations: रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पर्व के लिए दिल्ली सरकार ने बनाई 3 विशेष समित... वोटर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई बेहद आसान: अब दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति, घर आएंगे BLO मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गरमाई सियासत: राहुल गांधी ने साझा किया जिजी थॉमसन का दावा UKSSSC VPDO Scam: 2016 भर्ती घोटाले में हरीश रावत से ईडी ने किए सवाल-जवाब, कांग्रेस ने बताया बदले की... Sambhal News: आचार्य प्रमोद कृष्णम को बब्बर खालसा से जुड़ी धमकी, विदेशी नंबर से ऑडियो कॉल; गृह मंत्र... Roorkee News Today: रुड़की में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, गांव में भारी पुलिस बल तैनात; एसएसपी बोले- ... Election Commission Reforms: चुनाव आयोग में पारदर्शिता की नई पहल, SIR प्रोसेस, ECINet और अधिकारियों ...
देश

PPF व अन्य पोस्ट ऑफिस योजनाओं से निकासी पर कटेगा 5 फीसद तक TDS, जानिए क्या हैं नए नियम

नई दिल्ली। डाक विभाग ने डाकघर योजनाओं (Post Office Schemes) से निकासी पर टीडीएस (TDS) की कटौती को लेकर नए नियम जारी किये हैं। अगर निवेशक द्वारा की गई सभी डाकघर योजनाओं से कुल निकासी 20 लाख रुपये से अधिक है, तो उस पर टीडीएस कटौती का नया नियम लागू होगा। इसमें पीपीएफ से निकासी भी शामिल है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194एन के तहत नए प्रावधान के अनुसार, अगर कोई निवेशक पिछले तीन आकलन वर्षों से आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर रहा है, तो निकासी की राशि से टीडीएस काटा जाएगा। नया नियम एक जुलाई, 2020 से प्रभावी है। आइए इस नए टीडीएस नियम के बारे में जानते हैं।

अगर एक निवेशक द्वारा एक वित्त वर्ष में कुल निकासी 20 लाख रुपये से अधिक की गई है, लेकिन एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और वह आईटीआर नहीं भरता है, तो 20 लाख से अधिक निकल रही राशि पर 2 फीसद टीडीएस कटेगा। यदि सभी पोस्ट ऑफिस खातों से कुल निकासी एक वित्त वर्ष में एक करोड़ से अधिक है, तो एक करोड़ से अधिक निकल रही राशि पर 5 फीसद टीडीएस कटेगा।

वहीं, अगर आप आईटीआर भरते हो, तो आपके लिए अलग नियम है। अगर एक आईटीआर भरने वाला व्यक्ति एक वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी करता है, एक करोड़ से अधिक निकल रही राशि पर 2 फीसद आयकर देना होगा।

टीडीएस की यह निकासी जमाकर्ता का संबंधित पोस्ट ऑफिस करेगा और इस कटौती के बारे में खाताधारक को लिखित में सूचित किया जाएगा। यह एक नियामकीय आवश्यकता है, इसलिए नियम के अनुसार, संबंधित पोस्टमास्टर व्यक्तिगत रूप से टीडीएस की कटौती के लिए जिम्मेदार है। टीडीएस की कटौती ना होने पर रिकवरी या पेनल्टी लग सकती है। विभिन्न डाकघरों को टीडीएस कटौती में मदद करने की जिम्मेदारी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (CEPT) की है। सीईपीटी डाकघरों को तकनीक से संबंधित सहायता प्रदान करता है।

Related Articles

Back to top button