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राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन होगा लागू, जानें क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बंद

जयपुर।  राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू होगा । प्रदेश में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे । विवाह समारोह में प्रतिभोज,डीजे,बारात व निकासी की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी । केवल घर में ही 11 लोग विवाह समारोह आयोजित कर सकेंगे। घर में आयोजित होने वाले विवाह में बैंडबाजे,टैंट और हलवाई के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी । मैरिज गार्डन व होटल विवाह समारोह के लिए बंद रहेंगे । ग्रामीण क्षेत्रों में फैलते संक्रमण को देखते हुए मनरेगा कार्य आगामी आदेश तक स्थगित रहेंगे । आम लोग पूजा-अर्चना और इबादत घर में रहकर ही कर सकेंगे । सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे । मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी निजि परिवहन के साधन बंद रहेंगे । एक जिले से दूसरे जिले और एक से दूसरे गांव में आवाजाही बंद रहेगी ।

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बृहस्पतिवार रात जारी नई गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के बाहर से आने वालों को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी । श्रमिकों का पलायन रोकने के लिए उधोग चालू रहेंगे । किराने की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी । दूध की डेयरी सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 खुल सकेगी । जिला कलेक्टर एवं पुलिस आयुक्त कंटेंमेंट जोन स्थानीय आवश्यक्ता के अनुसार तय कर सकेंगे । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में आक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर चिंता जताई गई।

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