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नारद स्टिंग आपरेशन मामले के आरोपितों पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई आज

कोलकाता। नारद स्टिंग मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों व एक विधायक के साथ पार्टी के पूर्व नेता की जमानत पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अगुवाई में कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो जजों की बेंच बुधवार को सुनवाई करेगी। इसके साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट में आज नारद स्टिंग आपरेशन मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने को लेकर सीबीआइ की याचिका पर भी सुनवाई होगी। राज्य में इस मामले को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन के कारण जांच एजेंसी इसकी सुनवाई दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना चाहती है।

इस मामले में गिरफ्तार दो मंत्रियों सहित चार तृणमूल नेताओं की जमानत याचिका पर भी कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआइ ने ममता सरकार के मंत्री फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और विधायक मदन मित्रा एवं सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किया है।

इसके साथ ही अदालत सीबीआइ के उस आवेदन पर भी अपना फैसला सुनाएगी जिसमें नारद मामले की जांच को राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की बात कही गई है। हंगामा तथा भारी विरोध प्रदर्शन के चलते सीबीआइ नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करना चाहती है। इसे लेकर उसने हाईकोर्ट में आवेदन किया है। बुधवार को मामले की सुनवाई होगी।

बताते चलें कि नारद मामले में सोमवार को सीबीआइ ने ममता सरकार के दो मंत्रियों, एक विधायक व एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल कार्यकर्ताओं की ओर से कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआइ कार्यालय के समक्ष भारी विरोध प्रदर्शन किया गया था। वहीं गिरफ्तार आरोपितों की जमानत पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

नारद स्टिंग कांड में कल गिरफ्तार किए गए दो मंत्री सुब्रत मुखर्जी व फिरहाद हकीम, विधायक मदन मित्रा एवं पूर्व मंत्री शोभन चटर्जी की पहली रात प्रेसिडेंसी जेल में कटी। हालांकि तड़के 3:30 बजे के करीब मदन मित्रा तथा शोभन चटर्जी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद सुबह में सुब्रत मुखर्जी को भी तबीयत बिगड़ने पर एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन नेताओं की स्वास्थ्य जांच के लिए मेडिकल टीम भी गठित की गई है।

इधर इस मामले में एकतरफा फैसला ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए सीबीआइ ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी। सीबीआइ ने चारों नेताओं और पूर्व आइपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा के खिलाफ अपना आरोप-पत्र दाखिल किया है।

तृणमूल ने हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए किया आवेदन

इसके अलावा तृणमूल की ओर से मंगलवार को गिरफ्तार नेताओं को जेल कस्टडी में भेजने के हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए आवेदन किया गया है। यह आवेदन अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ लूथरा तथा कल्याण बनर्जी की ओर से किया गया है। इस पर भी बुधवार को सुनवाई होगी।

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