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फैला रहे प्रदूषण, पांच इकाइयों को हाई कोर्ट का नोटिस

बिलासपुर। रिहायशी कालोनी के आसपास औद्योगिक इकाइयों की चिमनियां तेजी के साथ प्रदूषण फैला रही हैं। इससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद बिजली कंपनी ने कनेक्शन काट दिया है। इसके बाद भी जनरेटर के जरिए कोल वाशरी का संचालन किया जा रहा है। सोमवार को जनहित याचिका की सुनवाई युगलपीठ में हुई। युगलपीठ ने गृह निर्माण, बिलासपुर नगर निगम, औद्योगिक विकास निगम, शारदा फ्लोर मिल, ओम आयल मिल को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि तय कर दी है।

अभिलाषा परिसर रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष राजेश कुमार केशरवानी ने छत्तीसगढ़ पावर एंड कोल बेनिफिकेशन, ओम ओयल मिल व शारदा फ्लोर मिल के खिलाफ जनहित याचिका दायर कर कहा है कि अभिलाषा परिसर समेत आसपास पुलिस हाउसिंग सोसायटी कालोनी, आशीर्वाद वैली, रामा वैली, नवापारा, परसदा, सिरगिट्टी, मन्नाडोल के रिहायशी इलाकों के साथ ही नया बस स्टैंड, थोक फल सब्जी मंडी व मूक-बधिर स्कूल हैं।

इन सब स्थानों पर लोगों को इन औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण ने परेशान कर रखा है। सांस लेने में तकलीफ के साथ ही दूसरी बीमारियां भी हो रहीं हैं। पर्यावरण संरक्षण बोर्ड ने कोयले की धुलाई बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बिजली आपूर्ति भी बंद कराई गई है।

इसके बाद भी वाशरी का काम जनरेटर से चल रहा है। इससे कोल डस्ट व धुंए के कारण प्रदूषण फैल रहा है। सोमवार को जनहित याचिका की सुनवाई युगलपीठ में हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने गृह निर्माण मंडल, फ्लोर मिल, आयल मिल समेत सभी औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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