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Shilpa Shetty के मीडिया पर मानहानि केस पर मुंबई उच्च न्यायालय की राय, ‘प्रेस की स्वतंत्रता नहीं रोक सकते’

नई दिल्लीl मुंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को शिल्पा शेट्टी के केस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मीडिया के विरुद्ध ब्लैंकेट गैग आर्डर नहीं दिया जा सकताl इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैंl उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी और बुरी पत्रकारिता के लिए जुडिशल लिमिट हैl न्यायमूर्ति गौतम पटेल ने हालांकि यह निर्देश दिया कि यूट्यूब चैनल पर तीन निजी व्यक्तियों द्वारा अपलोड किए गए वीडियो डिलीट कर दिया जाए और उन्हें दोबारा अपलोड ना किया जाए क्योंकि वह संदेहास्पद थे और उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं थीl

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता और व्यक्ति की निजता का संतुलन बना रहना चाहिएl मुंबई उच्च न्यायालय शिल्पा शेट्टी द्वारा कई मीडिया घरानों के विरुद्ध दायर मानहानि के मामले की सुनवाई कर रही थीl दरअसल शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा एडल्ट फिल्मों के मामलों में 19 जुलाई को गिरफ्तार हुए हैं और वह तब से जेल में हैl शिल्पा शेट्टी ने मीडिया में गलत खबरें दिखाने से रोकने की अपील की हैl

कोर्ट ने यह भी माना कि शिल्पा शेट्टी द्वारा किए जा रहे दावे सही नहीं हैl कोर्ट ने कहा है, ‘ऐसा नहीं हो सकता कि मीडिया आपके बारे में अच्छा लिखें या तो फिर वह कुछ भी ना कहेl यह कैसे हो सकता है’ शिल्पा शेट्टी ने 25 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा कोर्ट में दायर किया हुआ हैl उच्च न्यायालय ने सभी अन्य पक्षों से 20 सितंबर तक मामले में एफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया हैl अगली सुनवाई भी 20 सितंबर को हैl

इसके पहले राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अडल्ट फिल्म बनाने के मामले में गिरफ्तार किया हैl उनके विरुद्ध कई महिला कलाकारों ने भी अपनी आवाज उठाई हैl इनमें पूनम पांडे और शर्लिन चोपड़ा शामिल हैl राज कुंद्रा की जमानत याचिका इसके पहले खारिज हो चुकी हैl राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के पति हैl

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