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ओडिशा में अगस्त के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन में जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

भुवनेश्वर। ओडिशा में अगस्त के लिए शनिवार को गाइडलाइन जारी की गई। इस गाइडलाइन के तहत पूरे राज्य में दुकान व बाजार को रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति सरकार ने दी है। रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। हालांकि भुवनेश्वर, कटक व पुरी में पहले की तरह साप्ताहिक शटडाउन जारी रहेगा। विशेष राहत आयुक्त प्रदीप जेना ने अगस्त के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि प्रदेश के 27 जिले में संक्रमण दर अब नगण्य हो गई है। कटक, खुर्दा व पुरी जिले में संक्रमण की दर थोड़ी अधिक है, मगर यहां चिंताजनक स्थिति नहीं है। ऐसे में जीवन जीविका को ध्यान में रखते हुए अनलॉक किया गया है।

राज्य में डेढ़ करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका दिया जा चुका है। राज्य में संक्रमण नियंत्रण में है। ऐसे में पूरे प्रदेश में सुबह छह से रात आठ बजे तक दुकान व बाजार को खोल दिया गया है। उन्होंने अगस्त के लिए जारी की गई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पार्क, बेलाभूमि, होटल, रेस्टोरेंट व रास्तों के किनारे मौजूद दुकानों को खोलने के लिए सरकार ने अनुमति दी है। हालांकि रेस्टोरेंट व होटल खोलने के साथ ही यहां प्रतिबंध भी जारी किया गया है। 50 प्रतिशत ग्राहक को लेकर इन्हें खोलने की सरकार अनुमति दी है। अगस्त की गाइडलाइन के तहत साप्ताहिक हाट, बाजार खोले जाएंगे। स्वीमिंग पूल के भी खोलने की अनुमति सरकार ने दे दी है। एक अगस्त से एक सितंबर तक सुबह छह बजे तक यह दिशानिर्देश जारी रहेगा।

रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक पूरे प्रदेश में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। भुवनेश्वर, कटक व पुरी जिले में शनिवार व रविवार को पहले की ही तरह दुकान बाजार बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक समावेश पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आहार केंद्र को खोलने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हाल व प्रेक्षालय को खोलने की अनुमति दी गई है। राजनीतिक कार्यक्रम व शोभायात्रा पर लगे प्रतिबंध में सामान्य राहत दी गई है। शोभायात्रा, शिलान्यास व अन्य राजनीतिक कार्यक्रम को कम संख्या में लोगों को लेकर चलाया जा सकेगा। इन कार्यक्रमों में 30 से अधिक लोग भाग नहीं ले सकेंगे। यात्रा, रंगमंच, प्रेक्षालय व सिनेमा हाल आदि को कोविड प्रतिबंध के बीच खोलने की अनुमति दी गई है।

इन्हें मिली है खोलने की अनुमति

1. दुकान, बाजार, माल रात आठ  बजे तक खुलेंगे।

2. बेलाभूमि (समुद्रतट), पार्क, सभी आहार केंद्र खुलेंगे।

3. रेस्तरां, बार, ढाबा 50 प्रतिशत लोगों को लेकर खोलने की अनुमति

4. सिनेमा हाल, प्रेक्षालय 50 प्रतिशत लोगों को खोलने की अनुमति।

5. दो डोज टीका लेने का प्रमाण पत्र के साथ सिनेमा हाल में प्रवेश की अनुमति।

6. सिनेमा हाल खोलने की अनुमित।

7. रंगमंच 50 प्रतिशत लोगों के साथ खोलने की अनुमति।

7. आमोद प्रमोद पार्क, वाटर पार्क, नंदनकानन खोलने की अनुमति।

8. म्यूजियम, चिड़ियाघर खोलने की अनुमति।

9. सरकारी व निजी स्वीमिंग पुल खोलने की अनुमति।

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