दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने राणा द्वारा दायर जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।बता दें कि साल 2017 से 2019 की अवधि के दौरान गौतम थापर, मैसर्स अवंथा रियल्टी लिमिटेड, मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और डायवर्जन के लिए जालसाजी और जनता के धन की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए एक ईसीआईआर दर्ज की गई थी।इस धोखाधड़ी में यस बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। एक ट्रायल कोर्ट ने राणा कपूर को इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। विशेष न्यायाधीश ने पाया था कि कपूर के खिलाफ आरोप गंभीर थे। हालांकि अदालत ने 15 सह-आरोपियों को जमानत दे दी थी।
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