ब्रेकिंग
Bollywood News: टाइगर श्रॉफ ने 9 करोड़ में बेचा अपना लग्जरी फ्लैट, हाल ही में हुई फायरिंग की घटना के... Kerala Accident News: एर्नाकुलम में तेज रफ्तार मर्सिडीज का कहर, जज के नाबालिग बेटे की टक्कर से बाइक ... Delhi School Bomb Threat: स्कूल में छुट्टी पाने के लिए छात्रा ने ही दी थी बम की झूठी धमकी, दिल्ली पु... Air India Flight Cancellations: मध्यपूर्व तनाव के चलते एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बढ़ाईं ... Amit Shah Delhi Meeting: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस और सीएम के साथ की उच्चस्तरीय बैठक, कानू... Mumbai Protest News: शिवाजी पार्क में आदिवासियों का GenZ जनआक्रोश मोर्चा आज, मंत्रियों के इस्तीफे और... Pakistan Cricket News: सलमान अली आगा की वापसी, मोहम्मद रिजवान बाहर; श्रीलंका के खिलाफ 14 सदस्यीय टेस... Mobile Market Trends India: मेमोरी चिप महंगी होने से कम हुए सस्ते फोन, लावा और एआई+ जैसे देसी ब्रांड... SIM Binding Rules in India: WhatsApp और Telegram के लिए नया नियम, सिम कार्ड हटाने पर बंद हो जाएंगे म... Sharad Purnima 2026: आज मनाई जा रही है शरद पूर्णिमा, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संपूर्ण पौराणिक...
देश

कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होंगे नगरीय निकाय चुनाव, कोरोना पॉजिटिव भी शर्तों के साथ हो सकेंगे प्रत्याशी

रायपुर। प्रदेश में कोरोना (पाजिटिव) मरीज भी नगरीय निकाय चुनाव लड़ सकते हैं। शर्तों के साथ कोरोना मरीज को मतदान की भी अनुमति दी जा सकती है। कोरोनाकाल में पहली बार राज्य में हो रहे चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय ने शनिवार को विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान मास्क, सैनिटाइजर और शारीरिक दूरी के नियम का पालन समेत कोरोना से बचाव के लिए केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। नामांकन की प्रक्रिया आनलाइन होगी, लेकिन हार्ड कापी जमा करने के लिए निकलने वाली रैली में उम्मीदवार दो से अधिक वाहन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वहीं, नामांकन पत्र लेकर रिटर्निंग आफिसर के सामने तीन से अधिक लोग नहीं जा सकेंगे।

कोरोना मरीजों के लिए यह रहेगी व्यवस्था

मरीज का प्रस्तावक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी और उसका प्रस्तावक दोनों ही कोरोना पीड़ित हैं, तो नामांकन प्रस्तुत करने के संबंध में पूर्व सूचना देनी होगी। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग की टीम की देखरेख में प्रक्रिया पूरी होगी। कोरोना मरीज के लिए मतदान खत्म होने के अंतिम एक घंटे में मतदान करने की व्यवस्था की जाए। मरीज स्वास्थ्य कर्मचारी के मार्गदर्शन में पीपीई किट पहनकर मतदान कर सकेंगे।

एक-दूसरे की सुरक्षा हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी

निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि महामारी के इस दौर में हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम एक-दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखें। इसलिए उन्होंने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से चुनाव के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के अनिवार्य पालन पर जोर देने को कहा है।

चुनाव प्रचार के दौरान इन निर्देशों का पालन जरूरी

निर्वाचन प्रचार अभियान के दौरान केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से जारी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।

डोर-टु-डोर प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिए कि वह छोटे समूहों में घरों तक पहुंचे। बड़े समूहों में प्रचार अभियान की अनुमति नहीं होगी। अभियान की प्रत्येक गतिविधि में कोविड प्रोटोकाल का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

रोड शो व प्रचार-प्रसार के लिए काफिले में वाहनों की संख्या सीमित रखी जानी चाहिए। श्ाारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

चुनावी सभाओं में भी गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा।

चुनाव अभियान के दौरान सभा, रैली, बैठकों आदि के लिए आवश्यक होगा कि सभी कार्यकर्ताओं को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हों।

गाइडलाइन का किसी भी प्रकार से उल्लंघन होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button