विल्सन को चाहिए कि समीक्षा के बाद एअरलाइन जो फैसला करे उसे सार्वजनिक भी किया जाए ताकि अन्य एअरलाइनें भी उससे प्रेरणा ले सकें। उधर नागर विमानन महानिदेशालय की बात करें तो उसकी ओर से जारी किए गए परामर्श में कहा गया है कि एयरलाइन के परिचालन प्रमुखों को सलाह दी जाती है कि वे डीजीसीए को सूचना के तहत उपयुक्त माध्यमों से असभ्य यात्रियों से निपटने के विषय को लेकर पायलट केबिन क्रू और अपनी संबंधित एयरलाइंस की उड़ान सेवाओं के निदेशक को संवेदनशील बनाएं। नियामक ने कहा है कि लागू नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने के मामले से सख्ती से निपटा जाएगा और इन पर अमल कराने के लिए कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए के अनुसार विमानन कंपनी किसी भी गलत व्यवहार वाली घटना की सूचना डीजीसीए को देने के लिए बाध्य है। हालांकि हाल की दोनों घटनाओं संबंधी जरूरी जानकारी विमानन सुरक्षा नियामक को नहीं दी गई।