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मध्यप्रदेश

इंदौर पुलिस कमिश्नर ने लगाई धारा 144, उल्लंघन पर पुलिस करेगी कार्रवाई

इंदौर। पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद इंदौर पुलिस कमिश्नर पर पहली बार धारा 144 लगाई है। सीपी हरिनारायणाचारी मिश्र ने बुधवार सुबह आदेश जारी कर कईं मुद्दों पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस सीधे कार्रवाई करेगी। ध्यान रहे प्रदेश में पुलिस पुलिस कमिश्रनर प्रणाली भोपाल और इंदौर में ही लागू हुई है। सीपी हरिनारायणाचारी मिश्र के मुताबिक फिलहाल हमने साइबर कैफे में आने वालों का रिकार्ड रखने, साम्प्रदायिकता से संबंधित संदेशों का आदान प्रदान, घातक मांजा, पत्थर एकत्र करने जैसे विषयों को लेकर आदेश जारी किए है। उल्लंघन करने पर संबंधित थाना प्रभारी धारा 188 के तहत कार्रवाई करेंगे।

जिलाबदर और बाउंड ओवर की तैयारी

सीपी की पलासिया स्थित नवीन पुलिस कंट्रोल रूम पर कोर्ट तैयार हो चुकी है। सीपी आने वाले दिनों में जिलाबदर और बाउंड ओवर संबंधित कार्रवाई शुरु कर देंगे। इसके पहले मंगलवार को उन्होंने सभी एसीपी को इस संबंध में आदेश भी जारी किए है।

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