निवेश के लिए हम में से बहुत-से लोग म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगाना पसंद करते हैं, ताकि कम रिस्क के साथ बेहतर रिटर्न मिल सके। पर अपने पैसे को क्लेम करने के लिए सबसे जरूरी काम नॉमिनी का चयन करना, अक्सर ज्यादातर निवेशक भूल जाते हैं या फिर अनदेखा कर देते हैं।
आपको बता दें कि पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक परिपत्र जारी किया और सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए या तो अपने निवेश के लिए नॉमिनेट करना या ऑप्ट आउट करना अनिवार्य कर दिया। म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन की समय सीमा 31 मार्च 2023 तय की गई है। अगर अब तक अपने इस काम को नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें।
SEBI ने बनाए नियम
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वार 15 जून 2022 को जारी सर्कुलर के अनुसार, सभी निवेशकों के पास मौजूद म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनेशन करने या ऑप्ट आउट यानी कि पूरी तरह से नामांकन सुविधा से बाहर निकलने का विकल्प दिया गया है। इस काम को करने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। जो भी निवेशक इस तारीख तक नॉमिनेशन नहीं करते हैं, उनका निवेश रुक जाएगा और कोई लेनदेन नहीं हो पाएगा।
इस तरह करें नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा
नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निवेशकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए गए हैं। इसे एमएफसेंट्रल और आरटीए वेबसाइट के जरिए पूरा किया जा सकता है। हालांकि, बहुत बार ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत देखी गई है। इस कारण एक्स्पर्ट्स का मानना है कि इस काम को ऑफलाइन करने एक बेहतर विकल्प है।
Nomination के हैं कई फायदें
नॉमिनेशन करने के बहुत-से फायदे हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड में निवेश प्रक्रिया बाधित नहीं होगी। इसके अलावा, अगर किसी कारण से निवेशक की अचानक मृत्यु हो जाए तो उसके द्वारा जमा की गई जमा पूंजी उनके परिवारवालों को मिल सकती है। इसलिए, नॉमिनी के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति को चुनना बेहद जरूरी है।