Breaking
ये बड़ा इत्तेफाक, कल ट्वीट और आज स्कूलों में बम…AAP ने BJP नेता के पोस्ट पर उठाए सवाल 15 महीने पहले गायब हो गई थीं दो बहनें… हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ था युवक, अब बच्चों के साथ मिली... दूसरे चरण में सिर्फ 0.6 प्रतिशत ज्यादा हुई वोटिंग, लेकिन इस राज्य की परफॉर्मेंस से खुश हुआ चुनाव आयो... बीजेपी को सबक सिखाना है… अब इंदौर सीट पर बिना प्रत्याशी के कांग्रेस ऐसे लड़ेगी चुनाव दूल्हे के साथ लिए सात फेरे, विदाई से पहले प्रेमी के साथ हो गई फरार… थाने पहुंचा परिवार दिल्ली-NCR के 50 से ज्यादा स्कूलों में बम की धमकी, सभी DPS बंद… फोर्स तैनात पश्चिम बंगाल में भी BJP बनाने जा रही रिकॉर्ड… हुगली रोड शो में बोले CM पुष्कर सिंह धामी कैंपेन सॉन्ग बैन होने पर चुनाव आयोग पहुंचे आप नेता, दोहरे रवैये का लगाया आरोप कद, किरकिरी और कश्मकश… वो वजहें जो गांधी परिवार को रायबरेली-अमेठी से लड़ने से रोक रहीं आखिर कब थमेगा कोटा में आत्महत्याओं का मामला? फिर एक छात्र ने किया सुसाइड

पति-पत्नी के विवाद में बीच-बचाव करने गए व्यक्ति की पत्थर मारकर हत्या कर दी थी हत्यारे पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

खरगोन   कोर्ट ने हत्या करने वाले पिता-पुत्र को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पति-पत्नी के विवाद के दौरान मृतक समझाने पहुंचे थे। गुस्साए पति ने अपने बेटे के साथ, समझाने आए व्यक्ति के घर पहुंच कर लात घूंसों से मारपीट की और उसके बाद आरोपी पुत्र ने पत्थर मारकर युवक की हत्या कर दी।

क्या था मामला

13 सितंबर 2020 की शाम को तिरी गांव निवासी अनु के रिश्तेदार हरदास और उसकी पत्नी गनाबाई उनके घर पर विवाद कर रहे थे। तब उसके पिता मोहन उनके घर पर समझाने गए और समझाकर अपने घर आ गए। इस दौरान तिरी निवासी आरोपी हरदास, मोहन के घर आया और अपशब्द कहने लगा। जब मोहन ने रोका तो आरोपी हरदास ने मोहन के साथ लात-घूंसों से मारपीट की। तभी आरोपी हरदास का पुत्र गोपाल उर्फ गपड़िया भी वहां आ गया। उसने मोहन को पत्थर उठाकर मारा जिससे मोहन बेहोश होकर नीचे गिर गया। घायल मोहन को प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय खरगोन लाया गया। मोहन की स्थिति गंभीर होने के चलते, उसे इंदौर रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

कोर्ट का फैसला

आरोपी पिता-पुत्र के विरुद्ध पुलिस थाना ऊन ने हत्या का केस दर्ज किया गया और अनुसंधान में लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया गया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन ने सारे पक्षों को सुनने के बाद आरोपी हरदास और उसके पुत्र गोपाल को धारा 302/ 34 भादवी में आजीवन सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी उपसंचालक अभियोजन जे.एस मुवैल द्वारा की गई।

ये बड़ा इत्तेफाक, कल ट्वीट और आज स्कूलों में बम…AAP ने BJP नेता के पोस्ट पर उठाए सवाल     |     15 महीने पहले गायब हो गई थीं दो बहनें… हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुआ था युवक, अब बच्चों के साथ मिलीं दोनों     |     दूसरे चरण में सिर्फ 0.6 प्रतिशत ज्यादा हुई वोटिंग, लेकिन इस राज्य की परफॉर्मेंस से खुश हुआ चुनाव आयोग     |     बीजेपी को सबक सिखाना है… अब इंदौर सीट पर बिना प्रत्याशी के कांग्रेस ऐसे लड़ेगी चुनाव     |     दूल्हे के साथ लिए सात फेरे, विदाई से पहले प्रेमी के साथ हो गई फरार… थाने पहुंचा परिवार     |     दिल्ली-NCR के 50 से ज्यादा स्कूलों में बम की धमकी, सभी DPS बंद… फोर्स तैनात     |     पश्चिम बंगाल में भी BJP बनाने जा रही रिकॉर्ड… हुगली रोड शो में बोले CM पुष्कर सिंह धामी     |     कैंपेन सॉन्ग बैन होने पर चुनाव आयोग पहुंचे आप नेता, दोहरे रवैये का लगाया आरोप     |     कद, किरकिरी और कश्मकश… वो वजहें जो गांधी परिवार को रायबरेली-अमेठी से लड़ने से रोक रहीं     |     आखिर कब थमेगा कोटा में आत्महत्याओं का मामला? फिर एक छात्र ने किया सुसाइड     |    

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए सम्पर्क करें