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झारखंड हाईकोर्ट से डोरंडा केस में लालू प्रसाद को मिली जमानत 

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सुनवाई हुई। उन्हें 68 दिन बाद डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में राहत मिली है। कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को सुना। इसके बाद अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट में दलील दी गई कि लालू प्रसाद यादव 40 महीने जेल में गुजार चुके हैं जो आधी सजा 30 महीने से भी ज्यादा है।

हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने लालू को सशर्त जमानत दिया है जिसमें लालू यादव को CBI कोर्ट की ओर से सजा के साथ मुकर्रर किए गए जुर्माना राशि की आधी राशि कोर्ट में जमा करनी होगी। लालू को 3 शर्तों पर बेल मिली है। जिसमें 10 लाख के निचले मुचलके की राशि जमा करने के साथ-साथ जमानत के दौरान हाईकोर्ट से परमिशन लिए बिना लालू को देश से बाहर नहीं जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही वे अपना मोबाइल नंबर और पता भी नहीं बदलेंगे।

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