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रविदास मंदिर मामला: SC की दूसरी बेंच करेगी कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी के तुगलकाबाद स्थित संत रविदास मंदिर के तोड़े जाने के मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है।  सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें मामला अन्य बेंच को सौंप दिया गया, जो इसकी सुनवाई करेगी। हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर मंदिर का पुनर्निर्माण की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि पूजा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, ऐसे में मंदिर का पुननिर्माण कराने के साथ दोबारा मूर्ति स्थापित की जाए।

600 साल से भी ज्यादा पुराना है रविदास मंदिर
याचिका में कहा गया है कि मंदिर 600 साल से भी ज्यादा पुराना है, लिहाजा इस पर नए कानून लागू नहीं होते। याचिका में पूजा के अधिकार और अनुच्छेद 21ए का भी हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी मंदिर तोडऩे का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसे शिफ्ट करने की बात कही थी और जिस तरह से मंदिर को तोड़ा गया वह बड़ी साजिश का हिस्सा है।

डीडीए ने 10 अगस्त को ध्वस्त कर दिया था मंदिर
शीर्ष अदालत के आदेश पर ही गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त किया गया था। उसने गत नौ अगस्त को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को ढांचा गिराने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के निर्देश पर कारर्वाई करते हुए डीडीए ने 10 अगस्त को मंदिर ध्वस्त कर दिया था।

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