ब्रेकिंग
CGSSB Lecturer Vacancy 2026: 8 विषयों में होगी शिक्षकों की भर्ती; 29 नवंबर को संभावित परीक्षा, व्याप... Durg Crime News: कॉलेज की फीस भरने के लिए बने चैन स्नेचर; दुर्ग में इंजीनियरिंग के दो छात्र-छात्रा ग... Korba News: छोटे भाई को बचाने भालू से भिड़ा बड़ा भाई! छातीबहार के जंगल में हादसा, एनजीओ की लापरवाही ... Janjgir Gambling Raid: बनारी में सूने मकान में चल रहा था हाई-प्रोफाइल जुआ; पुलिस ने निकाला कारोबारिय... Durg Cylinder Theft Case: 36 भरे एलपीजी सिलेंडर चोरी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे; खरीदने वाल... Lesliganj Robbery Attempt: ग्राहक सेवा केंद्र में घुसे दो हथियारबंद लुटेरे; मां-बेटे ने जमकर की धुना... Karma Puja 2026: मांदर की थाप पर थिरका झारखंड; करमा पर्व की पूर्व संध्या पर रांची में सांस्कृतिक कार... State Level Nehru Hockey Tournament: रांची में सिमडेगा का दबदबा; अंडर-17 में सिमडेगा और अंडर-15 में ... Ranchi News: त्योहारों पर जरूरी सामानों की न हो किल्लत; रांची चैंबर ने एसएसपी से मांगी नो-एंट्री समय... Jhasa vs Yogendra Sau: हजारीबाग सीओ से बदसलूकी मामले में भड़का प्रशासनिक सेवा संघ; डीसी से की कार्रव...
दिल्ली/NCR

स्कूल-दफ्तरों में मास्क लगाना अनिवार्य, बस-मेट्रो को लेकर जारी किए दिशा-निर्देश

कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देख स्वास्थ्य विभाग ने जिले के स्कूल, कॉलेजों और दफ्तरों के अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। इन सभी स्थानों में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही सर्दी, जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण दिखाई देने पर मरीज को क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं।

गुरुवार शाम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए। जिसमें सरकारी व निजी कार्यालयों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने की हिदायत दी गई है। स्कूल और कॉलेजों में पर्याप्त दूरी बनाकर बच्चों के बैठने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

अगर किसी विद्यार्थी को खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार की समस्या है तो उसे स्कूल, कॉलेज न भेजने की सलाह दी गई है। वहीं सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए भी कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क प्रवेश प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही, फीवर हेल्प डेस्क और कोविड हेल्पडेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

अस्पतालों के पंजीकरण काउंटरों और दवा काउंटरों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन कराते हुए कतार लगाने के निर्देश दिए गए हैं। शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में भी मास्क की अनिवार्यता और सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों को एकीकृत कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2211 पर सूचना देने अपील की गई है।

सिनेमा में एक सीट खाली छोड़कर बैठें

बढ़ते कोरोना संक्रमण की मार एक बार फिर सिनेमाघरों पर पड़ी है। सिनेमा हॉल में 50 फीसदी क्षमता के साथ एक सीट खाली छोड़ने के लिए निर्देशित किया गया है। बिना मास्क सिनेमा में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। बाजार और मॉल में खरीदारी करते समय मास्क व दस्ताने पहनने की हिदायत लोगों को दी गई है।

बस और मेट्रो में सैनिटाइजेशन करना होगा

रेलवे स्टेशन और बस अड्डो पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया है। नियमित अंतराल पर बसों और मेट्रो में सैनिटाइजेशन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का नियम यहां भी सख्ती से लागू होगा। कैंटीन और कैफेटेरिया में दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

बच्चे और बुजुर्ग भीड़भाड़ में जाने से बचें

स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों व बुजुर्गों को भीड़भाड़ वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है। साथ ही, कोमार्विड रोगियों (किडनी, ह्रïदय, लीवर, मधुमेह, सांस के अलावा रक्त संबंधी बीमारियों से पीड़ितों को घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।

 

Related Articles

Back to top button