ब्रेकिंग
Sri Ram Janmabhoomi Trust Donation Case: अनुकल्प मिश्रा समेत 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, मंदिर में चढ... Regional Parties in UP Election: यूपी की सियासत में छोटे दलों और बिहार की पार्टियों की एंट्री, बिना ... Ujjain Crime & Civic News: सिंहस्थ 2028 की तैयारी: सीएम मोहन यादव का 1974 में बना पुश्तैनी घर भी होग... MP School Education News: मध्य प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति के 600 आदेश जारी; सीएम मोहन यादव की पहल प... Jabalpur Crime & Civic News: गणेश पंडाल में बिजली कंपनी और आयोजकों की बड़ी लापरवाही; महाआरती के दौरा... MP News: इंदौर में 'छात्रों की गूंज' के बाद राहुल गांधी का बड़ा कदम; सीएम मोहन यादव से ओबीसी अभ्यर्थ... Hisar ACB News Haryana: फिटनेस सेंटर की अनुमति देने की एवज में ले रहा था रिश्वत, एसीबी ने बिछाया जाल MP Politics News Jitu Patwari: 'बाघों के कॉरिडोर में माइनिंग क्यों?'; कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सरक... Akhilesh Yadav PDA Campaign UP Election 2027: जो पीड़ित, वही पीडीए... कांग्रेस के गढ़ से सपा ने फूंक... SP Chief Akhilesh Yadav Raebareli Visit: भगवान कृष्ण और सुदामा की थीम पर लगा बैनर, विधायक राहुल लोधी...
दिल्ली/NCR

Delhi Kanjhawala Case में चारों आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का केस, अंजलि को 13 KM कार से घसीटने का है आरोप

नई दिल्ली। चर्चित कंझावला हिट एंड ड्रैग केस में दिल्ली की एक अदालत ने आज गुरुवार को अहम फैसला देते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

बताते चलें कि साल के शुरुआती दिन ही आरोपितों ने अंजलि को कार से टक्कर मारने के बाद कई किलोमीटर घसीटा था। इस हादसे में अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी।

13 KM तक कार से घसीटा

31 दिसंबर 2022 की रात को सुल्तानपुरी इलाके में एक महिला को कथित तौर पर एक कार ने टक्कर मार दी और 13 किलोमीटर तक घसीटा था। कार में सवार लोगों को पता था कि कार के नीचे अंजलि फंसी हुई है।

800 पेज का दायर हुआ था आरोपपत्र

जानकारी के मुताबिक, अंजलि की मौत करीब 500 मीटर तक घसीटे जाने पर ही हो गई थी। रोहिणी कोर्ट में दायर किए गए 800 पेज के आरोपपत्र में ये बात सामने आई थी। आरोपपत्र में सहेली निधि, कॉल करने वाले व अन्य लोगों के के बयान का भी जिक्र हैं। कुल 120 लोगों को गवाह बनाया गया है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने आरोपी मनोज मित्तल, अमित खन्ना, कृष्ण और मिथुन पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 212 (अपराधी को शरण देना), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए हैं।

वहीं, न्यायालय द्वारा अन्य अभियुक्त दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 आईपीसी का आरोप लगाया गया। इन तीनों को आईपीसी की धारा 120बी से मुक्त कर दिया गया है। अमित पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है। अब अदालत मामले में 14 अगस्त को अगली सुनवाई करेगी।

Related Articles

Back to top button