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पंजाब

कारोबारियों को सख्त आदेश, जल्दी करें ये काम, 18 तारीख तक लगी ये भी पाबंदी

बरनाला: जिला मजिस्ट्रेट बरनाला टी. बेनिथ ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए पोल्ट्री फार्म, राइस शेलर, भट्ठों और अन्य लघु उद्योगों के मालिकों से अपील की है कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का विवरण नजदीकी थाने में दर्ज करवाएं।

उन्होंने कहा कि जिले के सभी पोल्ट्री फार्म, राइस शेलर, भट्ठे, अन्य लघु उद्योगों के मालिक और घरेलू नौकर रखने वाले व्यक्ति अपने यहां काम करने वालों का नाम, पूरा स्थायी पता, तीन तस्वीरें (सामने से, दाएं और बाएं से) रजिस्टर में नोट करके रखें। इसके अलावा, उनके सभी रिश्तेदारों के पते भी लिखकर रखें।

नौकर की तनख्वाह में से 100/200 रुपये का मनी ऑर्डर उसके करीबी रिश्तेदार के पते पर भेजें और मनी ऑर्डर की रसीद की फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। साथ ही, नौकर के फिंगर प्रिंट भी मालिक अपने रजिस्टर में दर्ज करें और यह सारा रिकॉर्ड संबंधित थाना या पुलिस चौकी में तुरंत दर्ज करवाएं। इसी तरह, मकान मालिक भी अपने किरायेदारों का पूरा विवरण संबंधित थाने में दर्ज करवाएं। आगामी आदेशों के तहत, जिला बरनाला की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति सरकारी सड़क या रास्ते की ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा नहीं करेगा।

यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। एक अन्य आदेश के अनुसार, ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों से जुड़े खतरनाक प्रदर्शन या स्टंट आयोजित करने पर भी बर्नाला ज़िले में पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में पंजाब राज्य में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनमें ट्रैक्टरों और उनके मंचों पर खतरनाक स्टंट करते समय कई युवाओं की जान चली गई।इस कारण, जिला बरनाला की सीमा के भीतर ट्रैक्टरों और संबंधित यंत्रों से जुड़े खतरनाक स्टंट या प्रदर्शन आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह पाबंदी 18 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी।

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