ब्रेकिंग
किसी पर लगा दाग तो कोई गया सलाखों के पीछे, वो राजनेता जो ‘बदनाम’ होने के बाद निकले पाक साफ गोंडा में चलती एंबुलेंस से सड़क पर फेंका शव, Video वायरल… पुलिस ने बताई पूरी सच्चाई दिल्ली: 350 किस्म के आमों की प्रदर्शनी में दिखी भारत की झांकी…एलजी वीके सक्सेना ने किया उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले PM मोदी फिर अमित शाह ने की मुलाकात, सियासी अटकलें तेज राजस्थान: तेज रफ्तार बोलेरो हुई बेकाबू, 5 को मारी टक्कर… वीडियो देख दहल उठेंगे आप दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश विधानसभा क्षेत्र में किया जन सेवा केंद्र का उद्घाटन, बोलीं वि... ‘मिलेगा दोगुना रिटर्न, करोड़ों में खेलोगे…’ ऑफर सुनकर उठाया ये कदम, गंवा दिए 3 करोड़ JMM पार्टी का गठन, 3 बार रहे मुख्यमंत्री, 3 बार कोयला मंत्री… ऐसा रहा शिबू सोरेन का सियासी सफर वेज थाली में खुद डाल दी हड्डी, फिर रेस्टोरेंट मालिक के साथ की बदसलूकी… CCTV ने खोल दी युवकों की पोल बालासोर छात्रा आत्मदाह मामले में दो और गिरफ्तारी, एक आरोपी संगठन ABVP का नेता
मध्यप्रदेश

MP हाई कोर्ट ने महिला विधायक के दबाव में हुआ निलंबन किया निरस्त, माना शक्तियों का हुआ दुरुपयोग

जबलपुर : हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने महिला विधायक के दबाव में किए गए सहकारी बैंक के सीईओ के निलंबन को अनुचित पाकर निरस्त कर दिया। इसी के साथ अविलंब बहाल करने के निर्देश दे दिए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि याचिकाकर्ता का निलंबन आदेश शक्तियों का दुरुपयोग करके महिला विधायक के दबाव में पारित किया गया है।

ट्रांसफर का मामला

दरअसल, गांधीग्राम शाखा से सीधी शाखा ट्रांसफर किए गए एक क्लर्क के तबादले को रद कराने के लिए यह कवायद की गई। विधायक ने इस मामले में पक्षपातपूर्ण तरीके से अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग किया है। याचिकाकर्ता सीधी निवासी राजेश रायकवार की ओर से पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की गांधीग्राम शाखा के एक क्लर्क का सीधी तबादला किया था।

याचिकाकर्ता पर लगाया यह आरोप

इससे नाराज होकर महिला विधायक (याचिका में रीति पाठक का नाम न होने की वजह से हाई कोर्ट ने यही शब्द इस्तेमाल किया) ने पांच जून, 2025 को फोन पर पहले याचिकाकर्ता को डांटा व धमकाया। इसके बाद याचिकाकर्ता पर आरोप लगाया गया कि उसने विधायक, प्रभारी मंत्री प्रदीप जायसवाल व सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के विरुद्ध अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके अपशब्द कहे हैं। फिर विधायक के साथ दो और विधायकों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जिले के प्रभारी मंत्री के जरिए 10 जून, 2025 को याचिकाकर्ता को निलंबित करा दिया।

Related Articles

Back to top button