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कलकत्ता HC का बड़ा आदेश: 32 हजार शिक्षकों की नौकरी पर संकट टला, कोर्ट ने जॉब सुरक्षा का दिया फैसला

कलकत्ता हाई कोर्ट से 32,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया है. जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस रीताब्रतकुमार मित्रा की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि 32,000 शिक्षकों की नौकरियां बनी रहेंगी. अगर 9 साल के लंबे अंतराल के बाद नौकरियां रद्द की जाती हैं तो प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं होंगी. इससे पहले तत्कालीन जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने जब यह फैसला सुनाया था तो उन्होंने पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया पर ही सवाल उठाए थे. पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया में खामियों की बात कहते हुए नौकरी रद्द करने का फैसला सुनाया था, जिसे चुनौती दी गई थी.

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