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मिड-डे-मील वर्करों को राहत, अब से नहीं करना पड़ेगा अतिरिक्त कार्य, शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश

हरियाणा सरकार ने मिड-डे-मील कर्मियों के कामकाज को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। मौलिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब मिड-डे-मील कर्मियों को उनके मूल कार्य के अतिरिक्त कोई और काम नहीं दिया जाएगा। यह आदेश शिक्षा के स्तर पर गुणवत्ता और समान कार्यभार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। विभाग को समय-समय पर इस संबंध में शिकायतें मिल रही थीं, जिनके निपटारे के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं।

बता दें कि पिछले समय में कई स्थानों पर मिड-डे-मील कर्मियों से सिर्फ भोजन वितरण ही नहीं बल्कि स्कूलों में अन्य प्रशासनिक व सहायक कार्य भी लिया जाता था, जिससे वे अपनी मुख्य जिम्मेदारी जैसे बच्चों को समय पर पौष्टिक भोजन देना, ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि वे इन नियमों की कठोरता से पालन सुनिश्चित करें।

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शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि किसी भी शिकायत या कोई अधिकारी मिड-डे-मील कर्मियों से अन्य कार्य लेने का प्रयास करता है, तो उसकी शिकायत संबंधित ज़िला प्रशासन व विभागीय हेल्पलाइन पर दर्ज कराई जा सकती है। यह आदेश प्राथमिक व माध्यमिक स्तर की सभी शिक्षा इकाइयों पर लागू होंगे और विभाग द्वारा नियमित सत्यापन व निरीक्षण भी किया जाएगा।

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