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Haryana Employees Update: सरकारी विभागों में कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों के लिए नई योजना; 3 लाख रुपये तक की सहायता का प्रावधान

हरियाणा: राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक (Part-time) कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक अत्यंत सराहनीय निर्णय लिया है। सरकार ने ‘अनुकंपा वित्तीय सहायता योजना’ का दायरा बढ़ाते हुए इसमें अंशकालिक कर्मचारियों को भी शामिल कर लिया है। अब यदि ड्यूटी के दौरान किसी अंशकालिक कर्मचारी की मृत्यु होती है, तो उनके आश्रित परिवारों को तीन लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

📋 योजना का विस्तार: अब सभी श्रेणियों के कर्मचारी दायरे में

सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, पहले यह कल्याणकारी सुविधा केवल तदर्थ (Ad-hoc), दैनिक वेतनभोगी और संविदा (Contractual) कर्मचारियों तक ही सीमित थी। हालांकि, अब अंशकालिक कर्मचारियों को भी इस सुरक्षा कवच के अंतर्गत ला दिया गया है। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न बोर्ड व निगमों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि इस योजना का लाभ पात्र परिवारों तक बिना किसी देरी के पहुंचाया जा सके।

🤝 सामाजिक सुरक्षा का लक्ष्य: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलेगा संबल

सरकार का यह निर्णय उन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होगा, जिनके घर का कमाने वाला एकमात्र सदस्य अचानक किसी हादसे का शिकार हो जाता है। इस वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य शोकाकुल परिवारों को तत्काल आर्थिक संबल प्रदान करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस योजना का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसी भी पात्र परिवार को सहायता पाने के लिए परेशान न होना पड़े।

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