ब्रेकिंग
CJP Protest News: कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान, पुलिस बर्बरता के खिला... West Bengal Election 2026: बीजेपी की चुनावी रणनीति से मैनेजमेंट सीखेंगे छात्र, IIM-कलकत्ता ने दी जान... Fast-Track Court for Paper Leak: पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए बनेंगे फास्ट-ट्रैक कोर्ट, पीएम मोद... Delhi Police News: महिला को थप्पड़ मारने वाले एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर एक्शन, कनॉट प्लेस से हटाए ... Anna Hazare Protest: छात्रों के समर्थन में उतरे अन्ना हजारे, अहिल्यानगर में रखा दो घंटे का मौन उपवास Bihar School News: बिहार के सरकारी स्कूलों में जींस-टीशर्ट और रील बनाने पर रोक, शिक्षा विभाग का सख्त... Moradabad News: हैदराबाद से एलएलबी की छात्रा की निर्मम हत्या, पति ने ही रची थी खौफनाक साजिश Telangana News: मोबाइल की बैटरी दांतों से काटना 12 साल के बच्चे को पड़ा भारी, भीषण विस्फोट में मौत Begusarai News: बेगूसराय में झपटमारी का अनोखा मामला, भीड़ से बचने के लिए चोर ने निगला सोने का गहना Hyderabad Crime News: एयरपोर्ट जा रही केबिन क्रू के साथ कैब ड्राइवर ने किया रेप, आरोपी गिरफ्तार
देश

1 जुलाई से अनलॉक 2.0, जानिए कहां क्‍या रहेगा खुला-कहां रहेगी तालाबंदी

नई दिल्लीः अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो गई है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। नई गाइडलाइन 1 जुलाई से लागू होंगी। इसी के साथ अनलॉक-2 कई गतिविधियों में छूट होगी लेकिन पाबंदियों के साथ कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी।

स्कूल, मेट्रो सब रहेंगे बंद
अनलॉक-2 के तहत जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी। इनमें कहा गया कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे।

दुकानों में 5 से ज्यादा लोग
नई गाइड लाइंस के अनुसार, दुकानों में 5 लोग से ज्यादा भी इकट्ठा हो सकते हैं। हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोगों को फेस पर मास्क या फेस शिल्ड पहनना अनिवार्य होगा।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान
दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।

नाइट कर्फ्यू के नियम
रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। जरूरी सेवाओं, कंपनियों में शिफ्टों में काम करने वालों, नेशनल और स्टेट हाईवे पर सामान ले जाने वाले वाहन, कार्गो की लोडिंग और अनलोडिंग पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. बसों, ट्रेनों और प्लेन से उतरने के बाद लोगों को अपने घर जाने की इजाजत रहेगी। नियमों का पालन करवाने के लिए स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर धारा 144 लागू करने जैसे आदेश जारी कर सकता है।

इन कामों को मंजूरी नहीं
सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श पर आधारित हैं।

Related Articles

Back to top button