बिहार में अक्टूबर में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव कराने पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसे में 10 और 20 अक्तूबर को निकायों की इन सीटों पर मतदान नहीं हो पाएगा। सिर्फ अनारक्षित और सामान्य महिला वाली सीटों पर ही मतदान हो सकेगा।
आरक्षण के खिलाफ वाली याचिका पर पटना HC ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य में अधिसूचित कर चुनाव कराए जाएंगे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग से कहा गया कि वह मतदान की तारीख आगे बढ़ाना चाहे, तो बढ़ा सकता है।
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