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भोपाल एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, ₹1000 का लगाया जुर्माना, 2 साल पुराना था मामला

छिंदवाड़ा: छिंदवाड़ा के चौरई में तात्कालिक एसडीएम के मुंह पर कालिख पोतने के मामले में भोपाल की विशेष एमएलए कोर्ट ने सभी 21 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल 18 सितंबर 2020 का था, कांग्रेस के नेता बंटी पटेल ने किसानों की समस्याओं को लेकर लगभग 200 किलोमीटर लंबी किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे ।तो यहां ज्ञापन लेकर पहुंचे तो डीएम के साथ ज्ञापन देने को लेकर किसी बात को लेकर विवाद हो गया । जिसके चलते उन्होंने अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ उनके मुंह पर कालिख पोत कर नारेबाजी शुरू कर दी।घटना के बाद एसडीएम ने पूर्व विधायक सहित अन्य 22 लोगों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई थी, वही मामले में बंटी पटेल को मुख्य आरोपी बनाते हुए धारा 110 की कार्रवाई भी की गई थी लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने बंटी पटेल से धारा 110 हटा ली थी और रासुका की कार्रवाई को रद्द कर दिया था।न्यायालय ने सभी लोगों को किया बरी, 1 की हुई मौतसाल 2020 का यह मामला लगभग 2 सालों तक भोपाल के MLA कोर्ट में चला यहां न्यायालय ने बुधवार को सभी आरोपियों को बरी करते हुए उन पर एक ₹1000 का अर्थदंड लगाया।ये हुए बरीन्यायालय ने पूर्व विधायक चौधरी गम्भीर सिंहबंटी पटेलजमुना सोनीसुंदर पटेलछबील सिंहसादिक अली मीरमुकेश चौरसियाअनु महेश्वरीरवि ठाकुरनितिन ठाकुरनीतू ठाकुरचंद्रजीत सिंह ठाकुरकृष्ण कुमार चौहानराजेंद्र पटेलराम सिंह चौधरीनवीन चौधरीईश्वर सिंह चौधरीअनमोल चौधरीआशीष सोनीराकेश पटेलस्वामी पटेल को दोषमुक्त कर दिया जबकि इसमें एक और आरोपी राजेंद्र शर्मा थे जिनका निधन हो चुका है।

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