पति ने नाबालिक को बहला फुसलाकर की शादी, पति के खिलाफ बलात्कार, लव जिहाद , पोक्सो सहित 12 धाराओं में केस दर्ज
शहर के शासकीय अस्पताल में नाबालिक की प्रसूति के मामले में संयोगितागंज पुलिस ने पति के खिलाफ बलात्कार, लव जिहाद, पॉक्सो सहित 12 धाराओं में केस दर्ज किया है। मामले की शिकायत बाल कल्याण समिति द्वारा की गई है। पुलिस के अनुसार 17 फरवरी को नाबालिक ने प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दिया जिसका इलाज अभी एनआईसीयू में चल रहा है। चाइल्ड लाइन ने नाबालिग की काउंसलिंग रिपोर्ट बाल कल्याण समिति को सौंपी थी। इसमें नाबालिग ने पति द्वारा बहला-फुसला कर शादी व बलात्कार करने की बात उजागर की थी। टीआइ योगेश सिंह तोमर ने बताया, जब नाबालिग की डिलीवरी हुई तब सारे तथ्य सामने आए। इसके बाद आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर जेल भेजा गया है। अधिकारियों ने मामले में बाल विवाह, पोक्सो, लव जिहाद को देखते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इन धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज हुआ है, धारा 363, 366, 376 (2) (N), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3, 4, 5 J (II), 6, 16, 17 और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 3,5 सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है।