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क्रिप्टो करंसी से प्राप्‍त लाभ पर 31 मार्च से पहले टैक्स लगेगा या नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के आम बजट क्रिप्टोकरंसी या अन्य डिजिटल एसेट्स से होने वाले लाभ पर 30 फीसदी की दर से कर लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह नया प्रावधान एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। बजट पत्र में चालू वित्त वर्ष में क्रिप्टोकरंसी के लाभ पर कर को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में यह सवाल पैदा होता है कि 31 मार्च 2022 से पहले क्रिप्टो पर होने वाले लाभ पर टैक्स लगेगा या नहीं?

क्रिप्टोकरंसी पर लगने वाले टैक्स को लेकर विशेषज्ञ भी असमंजस में हैं। स्पष्टता नहीं होने के कारण क्रिप्टो पर 31 मार्च से पहले होने वाले लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (एलटीसीजी) माना जाए और इस पर 20 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाना चाहिए। दूसरी राय यह है कि क्रिप्टो के लाभ पर 30 फीसदी टैक्स होना चाहिए क्योंकि कानून में इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और नए प्रस्तावित कानून के अनुसार टैक्स का भुगतान किया जा सकता है। 31 मार्च 2022 से पहले होने वाले लाभ पर कम दर से टैक्स देना होगा। इसका कारण यह है कि एक अप्रैल 2022 से क्रिप्टो पर होने वाले लाभ पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। एसएजी इंफोटेक के एमडी अमित गुप्ता का कहना है कि हम अभी भी अंतिम कराधान को लेकर उचित स्पष्टीकरण दूर हैं। यह कैसे होगा और इससे पहले की तुलना में ज्यादा भ्रम पैदा हो सकता है।

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