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केंद्र सरकार ने दूर किया कंफ्यूजन, बताया- 10 रुपए का सिक्का वैलिड है या इनवैलिड

आजकल कई दुकानदार 10 रुपए का सिक्का लेने से मना कर रहे हैं। इतना ही नहीं कई तो रिक्शावाले भी बोल देते हैं कि 10 रुपए का सिक्का नहीं लेंगे, क्योंकि यह सिक्का नहीं चलता या फिर यह नकली है आदि। दरअसल इसे पीछे वजह है कि बाजार में 10 रुपए के कई तरह के सिक्के मौजूद हैं। ऐसे में लोगों के दिलों में भ्रम है कि यह नकली हैं। इसी आशंका को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि 10 रुपए के सिक्के पूरी तरह मान्य हैं और ये नकली नहीं हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि 10 रुपए के सिक्कों को सभी प्रकार के लेन-देन के लिए लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया जवाब
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8 फरवरी को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 10 रुपए के सभी प्रकार के सिक्के लीगल टेंडर हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न आकार, थीम और डिजाइन में भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत मिंटेड और RBI (Reserve Bank of India) द्वारा सर्कुलेट किए गए 10 रुपए के सिक्के लीगल टेंडर हैं। इन्हें सभी प्रकार के ट्रांजेक्शन में लीगल टेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पंकज चौधरी राज्यसभा में ए विजयकुमार के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

RBI भी करता रहता है जागरुक
पंकज चौधरी ने कहा कि जब 10 रुपए के सिक्के नहीं लेने की शिकायतें आती हैं तो इसको लेकर RBI भी समय-समय पर लोगों को जागरूक करता रहता है। RBI समय-समय पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है और जनता से बिना किसी झिझक के अपने सभी लेनदेन में सिक्के को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार करने का आग्रह करता है। इसके अलावा आरबीआई इस बारे में पूरे देश में SMS के जरिए जागरुकता अभियान और प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है।

आगे कहा कि समय-समय पर 10 रुपये के सिक्कों को स्वीकार नहीं किए जाने की शिकायतें आती रही हैं। जनता के मन में जागरुकता पैदा करने, भ्रांतियों व भय को दूर करने के लिए, RBI समय-समय पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है और जनता से बिना किसी झिझक के अपने सभी लेनदेन में सिक्के को लीगल टेंडर के रूप में स्वीकार करने का आग्रह करता है। इसके अलावा आरबीआई इस बारे में पूरे देश में एसएमएस के जरिए जागरुकता अभियान और प्रिंट मीडिया अभियान भी चलाता है। इससे पहले आरबीआई भी कह चुका है कि 10 रुपये के सभी 14 डिजाइन के सिक्के मान्य और लीगल टेंडर हैं।

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