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SC का तरुण तेजपाल को झटका, उत्पीड़न के आरोपों को रद्द करने की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने यौन शौषण मामले में घिरे पत्रकार तरुण तेजपाल को बड़ा झटका दे दिया है। कोर्ट ने तेजपाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने निचली कोर्ट में तय हुए बलात्कार के आरोप को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट के आदेश पर अब उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा।

अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह पीड़िता की निजता पर हमला था। कोर्ट ने निचली अदालत को 6 महीने में ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया है। बता दें कि तेजपाल की एक पूर्व सहकर्मी ने 2013 में उस पर  शोषण करने का आरोप लगाया था। आरोप है कि तेजपाल ने गोवा के एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में महिला पर यौन हमला किया था।

2017 में गोवा की निचली अदालत ने तेजपाल पर रेप और यौन उत्पीड़न सहित अन्य धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी गई थी। तेजपाल के वकील ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कुछ वाट्सएप संदेश छिपा लिये गए और उस होटल की सीसीटीवी तस्वीरों का हवाला दिया जहां कथित घटना हुई थी।

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