बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सोमवार को यवतमाल कलेक्टर के 7 मार्च को होली के मौके पर शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश को रद्द कर दिया है।
यवतमाल में सम्राट वाइन्स ने अपने वकील साहिल देवानी के माध्यम से, महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम के तहत कलेक्टर के 2 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें दावा किया गया था कि अधिनियम की आवश्यकताओं पर विचार किए बिना इसे पारित किया गया था।
पिछले साल भी रद्द हुई थी याचिका
सम्राट वाइन्स के अधिवक्ता साहिल देवानी ने अदालत को यह भी बताया कि पिछले साल अमरावती कलेक्टर द्वारा पारित इसी तरह के एक आदेश को एचसी ने अलग कर दिया था। क्योंकि कलेक्टर ने इस बात का कोई ऐसा संतुष्टि वाला तर्क नहीं दिया था कि आखिर होली के दिन शराब की दुकानें बंद करना सार्वजनिक शांति के लिए कैसे सही रहेगा।
पुलिस ने नहीं दिया कोई मैसेज
जस्टिस एएस चांदुरकर और एमडब्ल्यू चंदवानी की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। उन्होंने यह कहते हुए आदेश को रद्द कर दिया कि पुलिस अधिकारियों ने 7 मार्च को ड्राई डे घोषित करने की मांग करते हुए कोई मैसेज जारी नहीं किया था।