ब्रेकिंग
RSS के 100 साल पूरे, संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी; क्या-क्या बदलेगा? तेजाब हमले के बाद 16 साल की लड़ाई, आखिर क्यों बरी हो गए शाहीन के आरोपी? क्रिस्मस के दिन बंद रहेगा शेयर बाजार, नहीं होगा सोना-चांदी का कारोबार, ये रही 2026 की हॉलिडे लिस्ट वरदान नहीं, मुसीबत भी बन सकता है AI! इन सलाहों से रखें दूरी कम बजट में क्रिसमस सेलिब्रेशन, इन यूनिक तरीकों से बच्चे होंगे खुश उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर… जानें कैसा रहेगा आज तीनों पहाड़ी राज्यों का मौसम इंद्रेश उपाध्याय ने खत्म किया विवाद: यादव समाज की नाराजगी के बाद जारी किया माफीनामा, सफाई में दी अपन... कर्नाटक में 'मौत का सफर': ट्रक से टकराते ही आग का गोला बनी स्लीपर बस, 9 यात्री जिंदा जले पीएम मोदी का क्रिसमस संदेश: पवित्र प्रार्थना सभा में शिरकत की, ईसाई समुदाय को दीं प्रभु यीशु के जन्म... अब सिर्फ चेहरा नहीं, रणनीतिकार भी": नए साल में कांग्रेस का पावर बैलेंस बदलेगा, प्रियंका गांधी के पास...
व्यापार

बच्चों की मदद से इस तरह बचाएं Tax

1 अप्रैल से चालू वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की शुरुआत होगी |  अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो टैक्स सेविंग के बारे में उचित जानकारी जरूरी है |  इन उपायों की मदद से टैक्स का बोझ कम किया जा सकता है |  बच्चे कल के भविष्य हैं |  ऐसे में हर माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य पर खुलकर निवेश करते हैं |  पढ़ाई-लिखाई के दौरान किसी तरह की समस्या नहीं हो, इसकी तैयारी शुरू से की जाती है |  इस आर्टिकल में आपको बताएंगे कि कैसे बच्चों पर निवेश की मदद से उनके भविष्य के साथ-साथ अपने टैक्स के लाएबिलिटी को भी कम किया जा सकता है |

अगर आपका बच्चा नाबालिग है यानी उसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसके नाम पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड खुलवाया जा सकता है |  पब्लिक प्रोविडेंट फंड में एक वित्त वर्ष में 1 | 5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है |  इसकी मैच्योरिटी 15 सालों की होती है |  पीपीएफ पर निवेश करने पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स डिडक्शन का भी लाभ मिलता है |
अगर आप अपने बच्चों के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो भी टैक्स में राहत मिलेगी |  बच्चों के नाम पर जो बैंक अकाउंट होगा उससे होने वाली 1500 रुपए तक इंट्रेस्ट इनकम टैक्स फ्री होगी |  इसका फायदा दो बच्चों पर भी उठाया जा सकता है |  तीसरे बच्चे के लिए टैक्स में कोई राहत नहीं है |  बच्चों के बैंक अकाउंट की इंट्रेस्ट इनकम पर सेक्शन 10 (32) के तहत राहत मिलती है |
बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी टैक्स में राहत मिलती है |  सेक्शन 80सी के तहत ट्यूशन फीस के नाम पर 1. 5 रुपए तक डिडक्शन का लाभ मिलता है |  यह दो बच्चों के लिए लागू है |
अगर आप नौकरी करते हैं तो दो बच्चों के नाम पर 100-100 रुपए प्रति महीना एजुकेशन अलाउंस का लाभ उठा सकते हैं |  होस्टल खर्च के नाम पर 300-300 रुपए प्रति महीना का लाभ उठा सकते हैं |  इसका फायदा सेक्शन 10सी के तहत मिलता है |
अगर बच्चों ने हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन लिया है तो भी रीपेमेंट करने पर टैक्स में लाभ मिलता है |  सेक्शन 80ई के तहत एजुकेशन लोन रीपेमेंट करने पर इंट्रेस्ट पार्ट पर डिडक्शन का लाभ मिलता है |  पैरेंट्स भी इस डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं |  इसमें डिडक्शन की कोई अपर लिमिट नहीं है |  लोन रीपेमेंट शुरू करने के आठ सालों तक डिडक्शन का लाभ उठाया जा सकता है |

Related Articles

Back to top button