नई दिल्ली। अब यौनकर्मियों के लिए भी आधार कार्ड जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण-पत्र के आधार पर यौनकर्मियों को आधार कार्ड दिए जाएंगे। इसके अलावा यौनकर्मियों को आधार कार्ड जारी करने के लिए कोई और प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा यानि की सेक्स वर्कर को अब बिना किसी एड्रेस प्रूफ के आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा।
यूआईडीएआई एक ऐसा वैधानिक प्राधिकरण है जो किसी भी आवदेक के नाम, लिंग, आयु और पते के साथ-साथ ईमेल और मोबाइल नंबर जमा करने के बाद आधार कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन सेक्स वर्कर के लिए इनमें से कुछ भी देना जरूरी नहीं होगा। इसका ऐलान सेक्स वर्कर के लिए आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने किया है। इसके जरिए अब सेक्स वर्कर्स को आवासीय प्रमाण नहीं देना होगा। इसके साथ ही यूआईडीएआई सेक्स वर्कर के उन प्रमाण पत्र को भी स्वीकार करेगा जिसे किसी यौनकर्मी को राज्य के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिला हो। नेको केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक विभाग है जो यौनकर्मियों पर एक केंद्रीय डेटाबेस को मेंटेन करता है।
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