खरगोन में 2 और 3 मई को पूर्ण कर्फ्यू लागू: त्योहारों के मद्देनजर लिया गया फैसला, जानिए क्या बोले अपर कलेक्टर ?

खरगोन। मध्यप्रदेश के खरगोन में 2 और 3 मई को पूर्ण कर्फ़्यू लागू रहेगा. अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार एक मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक में छूट रहेगी. इस दौरान सभी दुकानें खुलने के आदेश जारी किए हैं. लेकिन पेट्रोल पंप केरोसिन वितरण पर रोक रहेगी. वही घातक हथियार के रूप में उपयोगी सामान भी नहीं बेच सकते. अपर कलेक्टर ने बताया कि 2 और 3 मई को आगामी त्यौहार अक्षय तृतीया, परसुराम जयंती और ईद के मद्देनजर सम्पूर्ण शहर में कर्फ्यू लागू करने का दोनों समाज के पक्षों की बैठक में निर्णय लिया गया है.
अपर कलेक्टर सुमेरसिह मुजाल्दे ने यह भी बताया कि ईद 2 मई को न होकर 3 मई को ही होती है, तो 2 मई को कर्फ्यू में ढील परिस्थितियों के अनुसार कर सकते है. अक्षया तृतीया पर शादी करने वालों को या शादी में जाने वालों को एक मई कर्फ्यू छूट के दौरान ही बाहर जाने की अनुमति रहेगी. ऐसे में आमजन विशेष ध्यान दे और 2 और 3 मई के पूर्व अपने जाने आने की व्यवस्था करें.
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वहीं जिन विद्यार्थियों की परीक्षा है, उनके लिए पास जारी किए जाएंगे. इस आदेश से साफ समझा जा सकता है कि अब मुस्लिम समुदाय को ईद की नमाज़ घर पर ही अदा करना पड़ेगी. वही सकल हिन्दू समाज को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर शहर में आयोजन करने की अनुमति नहीं मिल सकेगी.






