ब्रेकिंग
अमृतसर एयरपोर्ट पर दिखा संदिग्ध ड्रोन, 7 फ्लाइट्स हुईं डायवर्ट; जांच में सामने आया बड़ा सच Batala News: ब्याह पंचमी से पहले शरारती तत्वों की करतूत, गुरु नानक देव जी व माता सुलखनी जी के होर्डि... डीपीएस इंदिरापुरम में हर्षोल्लास से मना शिक्षक दिवस: शिक्षकों के समर्पण और योगदान का हुआ सम्मान जालंधर नगर निगम कमिश्नर बदले, IAS संदीप ऋषि की जगह PCS सुरिंदर सिंह संभालेंगे कमान अमृतसर में ड्रोन गतिविधि के बाद आदमपुर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट: SSP हरविंदर विर्क ने दिए सुरक्षा बढ़ान... पंजाब और चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का पूर्ण काम बंद: आज एक दिवसीय भूख हड़ताल, आम जनता परेशान Punjab Election 2027: पंजाब चुनाव को लेकर BJP का मास्टरप्लान, अक्टूबर में PM मोदी का 3 दिवसीय दौरा; ... लुधियाना में बेखौफ झपटमारों पर जनता का फूटा गुस्सा: बुजुर्ग महिला की बाली छीन रहे बदमाश को रंगे हाथ ... इस्लाम गंज में सवारी बिठाने को लेकर खूनी संघर्ष: ऑटो चालक पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला Punjab Politics: 'बयानबाजी से पहले आंकड़े पढ़ें बाली', जालंधर भाजपा अध्यक्ष ने करतारपुर कॉरिडोर व AI...
व्यापार

बड़ी खबर, सरकार ने राशन लेने के लिए बनाया नया नियम, आपका जानना है जरूरी

Ration Card Latest Rule: अगर आप राशन कार्ड लाभार्थी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों के लिए जरूरी नियम बनाया है.

Ration Card Update: अगर आप राशन कार्डधारक हा और सरकारी राशन का लाभ उठाते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. सरकार ने राशन लाभार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए जरूरी नियम बनाया है. दरअसल, राशन कोटेदार लोगों को कई बार तौल में गड़बड़ी कर कम राशन दे देता है. इसलिए सरकार ने अब राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल अनिवार्य कर दिया है.

विभाग ने लागू किया है जरूरी नियम

गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (National Food Security Law) ने राशन लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिले, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (EPOS) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता बढ़ाने और घटतौली रोकने के लिए यह कदम उठाया है.

जानिए क्या कहता है नियम

सरकार के अनुसार, ‘लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खाद्यान्न तौल में सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का एक प्रयास है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो गेहूं और चावल (खाद्यान्न) क्रमश: 2-3 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर दे रही है.’

जानिए क्या हुआ बदलाव?

सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ईपीओएस उपकरणों से राशन देने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है.

नए नियम के तहत पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस खरीदने के लिए और इसके रखरखाव की लागत के लिए अलग से मार्जिन दिए जाएंगे.

Related Articles

Back to top button