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मध्यप्रदेश

मप्र में नए काम व हथियार लाइसेंस पर लगेगी रोक,25 मई के बाद कभी भी आचार संहिता

भोपाल   पंचायत व निकाय चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया 25 मई को पूरी होते ही कभी भी आचार संहित प्रभावी हो सकती है। इसको लेकर सरकारी महकमा भी तैयार है। वहीं आचार संहिता प्रभावी होने के बाद नए विकास कार्यों के साथ साथ हथियार लाइसेंसो के आवेदन-प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। यही कारण है कि पिछले दिनों से लगातार भूमिपूजन व लोकार्पणों का सिलसिला जारी है। अब दो से तीन दिन और यह चलेगा और फिर विराम लग सकता है। वहीं आचार संहिता में जो भूमिपूजन व लोकार्पित कार्य हैं, वे जारी रहेंगे। शहर के संचालित बड़े-छोटे प्रोजेक्टों पर इस आचार संहिता का कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। निकाय व पंचायत चुनाव के चलते अवकाशों के आवेदन भी आना शुरू हो गए हैं। वहीं विभागों से जो चुनाव में डयूटी के लिए डेटाबेस मंगवाया गया है,उसमें अभी तक पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। इस डेटाबेस को लेने के बाद विभाग प्रमुख से शपथ पत्र भी लिया जाएगा कि उन्होंने सही जानकारी दी है। प्रशासन ने यह कवायद इसलिए की है जिससे मृत या स्थानांतरित लोगों की जानकारी न भेज दी जाए।

आचार संहिता: किस पर कैसे पड़ता है प्रभाव

नए विकास कार्य का भूमिपूजन आचार संहिता के दौरान नहीं होगा। पुराने कार्य अपनी गति से चलते रहेंगे। जिन जिन कार्याें का भूमिपूजन कर दिया गया है उनका वर्क आर्डर जारी हो सकता है। इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। हथियार लाइसेंस के जो पहले से आवेदन प्रक्रिया में हैं, वे यथावत रहेंगे। नए आवेदनों को नहीं लिया जाएगा। हथियार लाइसेंस शाखा के स्टाफ को भी चुनाव डयूटी में ले लिया जाता है।  आचार संहिता में नए कार्य नहीं होंगे, पूर्व से संचालित कार्याें पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आरक्षण प्रक्रिया के बाद कभी भी आचार संहिता प्रभावी हो सकती है। चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं।

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